
भारत सरकार ने आपके वोटर आईडी बनाने की मशक्कत से इज़ाद दिलाते हुए ये आसान रास्ता कर दिया है अगर आपके पास वोटर आईडी (Voter ID card)नहीं है या पुराना हो चुका है तो आप उसे घर बैठे आसानी से पा सकते हैं आज हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिससे आपका काम और आसान हो जायगा।
घर बैठे ही आप अपने स्मार्टफोन और मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। apply करने के 1 महीने बाद ही आपको अपना वोटर आईडी कार्ड मिल जायगा। तो आइये आप इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर पुरे प्रोसेस की डिटेल्स देख लीजिए -
सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है।पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरुरी है कार्ड बनवाने के लिए। जिससे चुनाव आयोग आपसे आसानी से सम्पर्क कर सकेगा। ईमेल आईडी और नंबर दोनों आपके ही हैं इसकी पुस्टि होने के बाद ही प्रोसेस सही तरीके से हो पाएगा।
अब आप चुनाव आयोग की बेबसाइट http://www.nvsp.in पर इंटर कीजिये। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
सही डिटेल्स के साथ फॉर्म को फिल करें -
यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना होगा । वोटर आईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानाकरी देने पर चुनाव आयोग आप को जेल भी भेज सकता है। इसमें आप को कलर पार्सपोर्ट साइज फोटो जो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी।
फॉर्म सेव होने के 15 दिन बाद तक कर सकते हैं एडिट
फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन बाद तक आप अपनी डिटेल्स में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप किसी भी वक़्त अपने वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।
एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर करेगा आपकी डिटेल्स वेरीफाई
आपकी डाक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर बीएलओ (BLO) आपके घर पर आएगा। जिन डॉक्यूमेंट्स को आप ने अपलोड किया है उनको चेक करेगा। इन डाक्यूमेंट्स की हार्ड कापी को वेरीफाई करने के लिए लेजाएगा। इसके बाद एक महीने के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर वोटर आईडी कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।
वोटर आईडी कार्ड के लिए काम आएंगे ये सभी चीजें
वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन पानी बिजली गैस का बिल, इनकम टैक्स का फार्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
Updated on:
09 Dec 2017 05:53 pm
Published on:
09 Dec 2017 05:48 pm
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