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मतदान कर्मियों को साइन लैंग्वेज के बेसिक चीजों का दिया गया प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू है। साथ ही जिले में निष्पक्षता और त्रुटिरहित मतदान संपादित करने के लिए अधिकारी -कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल करते हुए मूकबधिर दिव्यांग लोगों की सहूलियत के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों को साइन लैंग्वेज के बेसिक चीजों का प्रशिक्षण दिया गया।

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मतदान कर्मियों को साइन लैंग्वेज के बेसिक चीजों का दिया गया प्रशिक्षण

मतदान कर्मियों को साइन लैंग्वेज के बेसिक चीजों का दिया गया प्रशिक्षण

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू है। साथ ही जिले में निष्पक्षता और त्रुटिरहित मतदान संपादित करने के लिए अधिकारी -कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल करते हुए मूकबधिर दिव्यांग लोगों की सहूलियत के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों को साइन लैंग्वेज के बेसिक चीजों का प्रशिक्षण दिया गया। जिससे मतदान कर्मी मूकबधिर लोगों से सामान्य नागरिकों की तरह साइन लैंग्वेज की भाषा में इंटरेक्शन कर सके। इससे मूकबधिर लोगों को मतदान केंद्र में अपनी बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, आईटीएस कॉलेज गरियाबंद, गुरुकुल महाविद्यालय और शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज गरियाबंद में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 280 से अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा ने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान कार्य को निष्पक्षता और त्रुटिरहित तरीके से संपादित करने के लिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को बारीकी से समझें। ताकि मतदान के दिन यदि कोई समस्या आई तो तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षाणार्थी ईवीएम और वीवीपेट मशीन की गतिविधियों को स्वयं संचालित कर देखे। प्रशिक्षण में सभी पीठासीन और मतदान अधिकारियों को फार्म12 भरकर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में मतदान करवाने के साथ-साथ अपने मताधिकार का उपयोग भी करना जरूरी है, इसलिए सभी फार्म12 भरकर जरूर दें।