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पीएम आवास योजना में फिर से जुडेंगे नए नाम, 4 शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब 4 नई शर्तें जोड़ दी गई हैं।

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PM Awas Yojana

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PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। जी हां गाइडलाइन में बदलाव के कारण कई सारे लोगों को फायदा होगा। अब मध्यप्रदेश में उन लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल और 5 एकड़ असिंचित जमीन है या फिर ढाई एकड़ सिंचित जमीन है।

छूट गए थे कई सारे नाम

एमपी के राजग़ढ़ के कई लोगों को नाम इस योजना में जुड़ नहीं पाया था। अब बैठक में निर्देशित किया गया कि 2018 की सूची में ऐसे पात्र हितग्राही जो किसी कारण से छूट गए थे, एक बार फिर उनका सर्वे कराया जाए। साथ ही नई गाइडलाइन के तहत यह सर्वे हो।

साल 2018 में जो सूची जारी की गई थी। उसमें डुप्लीकेट जॉबकार्ड होने की वजह से लगभग 10 हजार नाम जिले से हितग्राहियों के कट गए थे। कुछ इसी तरह ऑटो रिजेक्ट होने के कारण भी कुछ नाम सूची से हटा दिए गए थे। लगभग 15 हजार आवेदक ऑटो रिजेक्ट और डुप्लीकेट जॉबकार्ड की वजह से अपात्रता की सूची में शामिल कर लिए गए थे।

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आवेदन के लिए ये थी पुरानी पात्रता

-आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए।
-ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा।
-आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
-गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
-आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति इसके तहत लाभ के लिए सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए।
-आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन करने के लिए आयकर दाता न हो।

आ गई हैं ये 4 नई शर्तें

प्रतिमाह परिवार के किसी भी सदस्य की आमदनी 15 हजार रूपये से अधिक है तो पीएम आवास उन्हें नहीं मिलेगा। यह सीमा पहले 10 हजार की थी जिसे 15 हजार कर दिया गया है। साथ ही पहले जो सर्वें हुआ था उसमें अगर आपके अगर में मोटरसाइकिल और फ्रिज है तो आवास योजना का लाभ नही मिलता था लेकिन अब नये नियम के अनुसार आवास की स्वीकृति मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी दी जाएगी।

ये भी नियम था कि अगर फोन होगा तो भी मकान नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर अब फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। एक और परिवर्तन किया गया है कि किसान के पास अगर ढाई एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है तो भी वह प्रधानमंत्री आवास योजना हकदार होगा।