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ब्यावरा. जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कडिय़ाहाट के सरपंच को पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने पर पद से हटाने का नोटिस दिया गया है। सीईओ जिला पंचायत मृणाल मीणा ने कार्रवाई करते हुए मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-40 के अंतर्गत सरपंच रोडूलाल पिता देवालाल को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
सीईओ ने कहा है कि यदि जवाब में सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की गड़बड़ी पाई जाने पर पद पर बने रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि 0& फरवरी को सरपंच की पेशी थी लेकिन वे नहीं पहुंच पाए।
सीईओ ने बताया कि 06 नवंबर 2011 को शिकायत सामने आई थी कि सरपंच द्वारा कपिल धारा कुएं के निर्माण के लिए हितग्राही रामबाबू पिता श्रीलालसिंह और राजेश पिता शिवनारायण तंवर निवासी नांदनपुर (ग्राम पंचायत कडिय़ाहाट) से 15000 और 28000 रुपए की रिश्वत ली गई।
इससे सीधे तौर पर मनरेगा के काम में भ्रष्टाचार साबित हुआ। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से हटाने धारा-40 का नोटिस दिया है। ब्यावरा सीईओ सतीशदत्त शर्मा ने बताया कि उक्त सरंपच पर सीसी रोड के गबन सहित अन्य भ्रष्टाचार के आरोप भी कार्यकाल के दौरान लगे हैं।
इसी को लेकर धारा-92 की कार्रवाई की जाना भी प्रस्तावित है, जिसके तहत उनसे हितग्राहियों से ली गई राशि और उनके नाम पर निकाली गई राशि वसूली जाना है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में गड़बडिय़ां किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं में जांच यह सामने आया कि उक्त सरपंच द्वारा राशि निकाल ली गई और हकीकत में जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ।
Published on:
04 Feb 2020 09:05 am
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