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बिना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश, नए नियम से बढ़ी परेशानी

Rajnandgaon news: राजनांदगांव जिले में नामांकन का सीजन आते ही स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। कुछ स्कूल दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेजों के नाम पर आधार की भी मांग कर रहे हैं।

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बिना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश, नए नियम से बढ़ी परेशानी

Chhattisgarh news: राजनांदगांव जिले में नामांकन का सीजन आते ही स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। कुछ स्कूल दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेजों के नाम पर आधार की भी मांग कर रहे हैं, आलम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी स्कूलों के प्राचार्य अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड के लिए परेशान कर रहे हैं।

अभिभावक जब बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं, तो उनसे बच्चों का आधार कार्ड मांगा जाता है, नहीं देने पर प्रवेश नहीं देने की बात कही जा रही है। सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के वक्त आधार की बाध्यता नहीं है। सुप्रीमकोर्ट ने बच्चों के एडमिशन को लेकर कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।

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अभिभावकों को कर रहे परेशान

जानकारी के अनुसार अभिभावक जो भी पहचान पत्र मुहैय्या कराएंगे, स्कूलों का दायित्व बनता है कि वह बच्चों को नामांकन दें। इसके बावजूद कुछ प्राचार्यों द्वारा जान-बूझकर अभिभावकों को परेशान करने की नियत से बच्चों के आधार कार्ड की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 14 में यह स्पष्ट लिखा है कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाए, अभिभावक स्वयं अपने बच्चों की जन्म तिथि लिखकर भी दे सकते हैं।

क्रिष्टोफर पॉल ने कि शिकायत

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत कर सर्वेश्वरदास नगर पालिक निगम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की प्राचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनके द्वारा बिना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों को प्रवेश देने से इंकार किया जा रहा है।

पॉल का कहना है कि स्कूलों में आधार और जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों को बिना आधार और जन्म प्रमाण पत्र के प्रवेश दें। प्रवेश के समय आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की मांग करना उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना और शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लघंन है।

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