
CG Rape Case: बहला-फुसलाकर दो नाबालिगों से दुष्कर्म, आरोपियों पर पॉक्सो और IPC के तहत FIR दर्ज(photo-patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि दोनों मामलों में आरोपियों ने नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार 9 मार्च और 11 मार्च 2026 को दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें बताया गया कि नाबालिगों को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया। लगातार खोजबीन और पतासाजी के बाद दोनों अपहृत बच्चियों को आरोपियों के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में मोनू बांसफोड़ (19 वर्ष) और साहिल मंडावी (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया।
नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1) IPC और धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट भी शामिल की गई। दोनों आरोपियों को 14 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान करेगी।
Updated on:
16 Mar 2026 10:38 am
Published on:
16 Mar 2026 10:37 am
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