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Patrika Mahila Suraksha: उत्पीड़न रोकने विभागों में आंतरिक शिकायत समिति का होगा गठन, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Patrika Mahila Suraksha: महिला सुरक्षा को लेकर पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे सुरक्षा कवच अभियान का अब असर दिखने लगा है। शासन-प्रशासन की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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कानून का ये हाल! कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी हो रही यौन उत्पीड़न का शिकार, शिकायत के बाद भी विशाखा समिति निष्क्रिय

Patrika Mahila Suraksha: महिला सुरक्षा को लेकर पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे सुरक्षा कवच अभियान का अब असर दिखने लगा है। शासन-प्रशासन की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है।

अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

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दरअसल विभिन्न संस्थाओं में महिलाएं भी कार्यरत हैं। विभागों में महिला उत्पीड़न के केस आए दिन सामने आ रहे हैं। घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पत्रिका की ओर से अभियान की शुरुआत की गई है। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव अपनी टीम के साथ जागरुकता का अभियान चला रही हैं। पत्रिका के अभियान से जुड़कर स्वसहायता समूह कीी महिलाओं को साथ लेकर गांव-गांव में दस्तक दे रहीं हैं। चौपाल में महिलाओं को उनके अधिकार के साथ ही कानूनी हक की जानकारी दी जा रही है।

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