
Crop Bima News
मधुसूदन शर्मा
राजसमंद. राजसमंद जिले के किसानों के लिए यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। लंबे समय से मौसम की अनिश्चितता, तापमान में अचानक बढ़ोतरी और तेज हवाओं से जूझ रहे फूलगोभी उत्पादक और आम बागवान किसानों को अब आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिल गया है। राज्य सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करते हुए फूलगोभी और आम को राजसमंद जिले में अधिसूचित फसलों की सूची में शामिल कर लिया है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित की जा रही है और इसे राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद लागू किया गया है। योजना का मूल उद्देश्य मौसम की विषमताओं से होने वाली संभावित फसल क्षति की भरपाई कर किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
राजसमंद जिले में पिछले कुछ वर्षों में मौसम का मिजाज तेजी से बदला है।
इन कारणों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पारंपरिक बीमा योजनाएं इन विशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आई है।
योजना को पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया है, ताकि किसान अपनी आवश्यकता और जोखिम के अनुसार निर्णय ले सकें।
फूलगोभी फसल
आम की फसल
आम फसल के लिए संपूर्ण प्रीमियम किसान स्वयं वहन करेगा, लेकिन बीमित राशि के अनुपात में यह प्रीमियम अब भी किफायती माना जा रहा है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसानों को नाममात्र प्रीमियम में उच्च बीमा सुरक्षा मिल रही है। फूलगोभी जैसी संवेदनशील सब्जी फसल, जिसमें लागत अधिक और जोखिम भी ज्यादा होता है, उसके लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।
यह योजना पूरी तरह मौसम आधारित है और वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है:-
फूलगोभी के लिए:
यदि निर्धारित जोखिम अवधि में मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार तय सीमा से अधिक या कम विचलन होता है और उससे फसल को नुकसान होता है, तो किसान बीमा दावा करने के पात्र होंगे।
बीमा दावा किसी अनुमान या व्यक्तिगत सर्वे पर नहीं, बल्कि:-
संदर्भ मौसम केंद्रों से प्राप्त प्रमाणिकआंकड़ों
पूर्व निर्धारित ट्रिगर प्वाइंट
अधिसूचित जोखिम अवधि
के आधार पर किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बीमा दावा उसी क्षेत्रफल पर मान्य होगा, जो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की गई गिरदावरी में दर्ज होगा।
हालांकि योजना स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी किसानों के लिए एक विशेष नियम तय किया गया है—
गैर-ऋणी किसान निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ बीमा करा सकते हैं—
31 दिसंबर 2025 तक है। समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।
किसान निम्न माध्यमों से बीमा करा सकते हैं:-
नजदीकी बैंक शाखा
सहकारी समिति
सीएससी / ई-मित्र केंद्र
अधिकृत फसल बीमा प्रतिनिधि
राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (ऑनलाइन)
किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से—
अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं
बीमा स्थिति देख सकते हैं
क्लेम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
रबी 2025-26 में फूलगोभी की खेती करने वाले तथा आम की बागवानी करने वाले सभी किसान समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि मौसम की अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”
कल्प वर्मा, उप निदेशक, उद्यान विभाग, राजसमंद
Published on:
18 Dec 2025 12:58 pm
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