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किसानों को बड़ी राहत: राजसमंद में फूलगोभी और आम को मिला फसल बीमा सुरक्षा कवच, मौसम की मार से अब नहीं टूटेगा किसान

राजसमंद जिले के किसानों के लिए यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है।

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Crop Bima News

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मधुसूदन शर्मा

राजसमंद. राजसमंद जिले के किसानों के लिए यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। लंबे समय से मौसम की अनिश्चितता, तापमान में अचानक बढ़ोतरी और तेज हवाओं से जूझ रहे फूलगोभी उत्पादक और आम बागवान किसानों को अब आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिल गया है। राज्य सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करते हुए फूलगोभी और आम को राजसमंद जिले में अधिसूचित फसलों की सूची में शामिल कर लिया है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित की जा रही है और इसे राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद लागू किया गया है। योजना का मूल उद्देश्य मौसम की विषमताओं से होने वाली संभावित फसल क्षति की भरपाई कर किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।

क्यों जरूरी थी यह योजना?

राजसमंद जिले में पिछले कुछ वर्षों में मौसम का मिजाज तेजी से बदला है।

  • रबी मौसम में असामान्य तापमान वृद्धि
  • आम की फसल के दौरान अचानक तेज हवाएं और आंधी

फूलगोभी में हीट स्ट्रेस के कारण गुणवत्ता और उत्पादन में गिरावट

इन कारणों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पारंपरिक बीमा योजनाएं इन विशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आई है।

कौन-कौन किसान होंगे पात्र?

  • रबी 2025-26 में राजसमंद जिले में:-
  • फूलगोभी की खेती करने वाले

आम की बागवानी करने वाले

  • ऋणी किसान
  • गैर-ऋणी किसान
  • बटाईदार किसान

योजना को पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया है, ताकि किसान अपनी आवश्यकता और जोखिम के अनुसार निर्णय ले सकें।

प्रति हेक्टेयर बीमित राशि और प्रीमियम का पूरा गणित

फूलगोभी फसल

  • बीमित राशि: 93,430 रूपए प्रति हेक्टेयर
  • कुल प्रीमियम दर: 30 प्रतिशत
  • किसान द्वारा देय:
  • प्रीमियम दर: 5 प्रतिशत
  • प्रीमियम राशि: 4,671.50 रूपए

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान:

  • 25 प्रतिशत(शेष प्रीमियम राशि)
  • यानी लगभग 30 हजार रुपये के बीमा कवर के बदले किसान को केवल 5 प्रतिशत राशि चुकानी होगी।

आम की फसल

  • बीमित राशि: 1,12,000 रूपए प्रति हेक्टेयर
  • कुल प्रीमियम दर: 5 प्रतिशत
  • किसान द्वारा देय:
  • प्रीमियम दर: 5 प्रतिशत
  • प्रीमियम राशि: 5,600 रूपए

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान: शून्य प्रतिशत

आम फसल के लिए संपूर्ण प्रीमियम किसान स्वयं वहन करेगा, लेकिन बीमित राशि के अनुपात में यह प्रीमियम अब भी किफायती माना जा रहा है।

कम प्रीमियम, बड़ा सुरक्षा कवच

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसानों को नाममात्र प्रीमियम में उच्च बीमा सुरक्षा मिल रही है। फूलगोभी जैसी संवेदनशील सब्जी फसल, जिसमें लागत अधिक और जोखिम भी ज्यादा होता है, उसके लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

किन मौसमीय जोखिमों से मिलेगा संरक्षण?

यह योजना पूरी तरह मौसम आधारित है और वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है:-

फूलगोभी के लिए:

  • अत्यधिक तापमान (हीट वेव)
  • आम की फसल के लिए:
  • तेज हवाएं, आंधी-तूफान

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यदि निर्धारित जोखिम अवधि में मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार तय सीमा से अधिक या कम विचलन होता है और उससे फसल को नुकसान होता है, तो किसान बीमा दावा करने के पात्र होंगे।

मौसम केंद्रों के आंकड़ों से होगा आकलन

बीमा दावा किसी अनुमान या व्यक्तिगत सर्वे पर नहीं, बल्कि:-

संदर्भ मौसम केंद्रों से प्राप्त प्रमाणिकआंकड़ों

पूर्व निर्धारित ट्रिगर प्वाइंट

अधिसूचित जोखिम अवधि

के आधार पर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बीमा दावा उसी क्षेत्रफल पर मान्य होगा, जो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की गई गिरदावरी में दर्ज होगा।

ऋणी किसानों के लिए विशेष प्रावधान

हालांकि योजना स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी किसानों के लिए एक विशेष नियम तय किया गया है—

  • यदि कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसे—
  • नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व
  • अर्थात 24 दिसंबर 2025 तक
  • संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
  • घोषणा पत्र नहीं देने की स्थिति में किसान को स्वतः योजना में शामिल मान लिया जाएगा।

गैर-ऋणी किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज

गैर-ऋणी किसान निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ बीमा करा सकते हैं—

  • नवीनतम जमाबंदी
  • फसल घोषणा पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • फार्मर आईडी

बीमा कराने की अंतिम तिथि

31 दिसंबर 2025 तक है। समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।

कहां और कैसे कराएं फसल बीमा?

किसान निम्न माध्यमों से बीमा करा सकते हैं:-

नजदीकी बैंक शाखा

सहकारी समिति

सीएससी / ई-मित्र केंद्र

अधिकृत फसल बीमा प्रतिनिधि

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (ऑनलाइन)

किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से—

अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं

बीमा स्थिति देख सकते हैं

क्लेम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

इनका कहना है

रबी 2025-26 में फूलगोभी की खेती करने वाले तथा आम की बागवानी करने वाले सभी किसान समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि मौसम की अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

कल्प वर्मा, उप निदेशक, उद्यान विभाग, राजसमंद


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