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नाथद्वारा। उपखंड की नमाना ग्राम पंचायत की तत्कालीन महिला सरपंच को 8वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ना भारी पड़ गया। वर्ष 2015 में महिला उम्मीदवार के रूप में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 8वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ा और जीतकर महिला सरपंच बनीं, मगर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में दोषी मानते हुए 3 साल का कठोर कारावास व आर्थिक दंड का फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नाथद्वारा के पीठासीन अधिकारी प्रतापसिंह राठौड़ ने 9 सितंबर को इस प्रकरण में फैसला दिया। वर्ष 2015 में हुए सरपंचों के चुनाव में ग्राम पंचायत नमाना की महिला उम्मीदवार जीना देवी द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने व जीतकर सरपंच बनने के मामले में तीन साल की कठोर सजा व भारी आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित बड़ारिया ने की।
17 अप्रैल 2015 को परिवादिया कृष्णा ने प्रस्तुत किए मामले में बताया कि नमाणा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव वर्ष 2015 में उम्मीदवार जीना देवी ने 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट को असली बताकर पेश की और सरपंच पद का चुनाव लड़कर जीता। पुलिस ने इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी तत्कालीन सरपंच जीना देवी के विरूद्ध धारा 193, 420, 467, 468, 471 में आरोप पत्र पेश किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जीना देवी द्वारा प्रस्तुत 8वीं कक्षा की मार्कशीट को फर्जी मार्कशीट माना। फर्जी मार्कशीट को असल के रूप में उपयोग में लेने के अपराध पर मामले की गंभीरता को देखते हुये सजा के बिंदुओं को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी जीना देवी को विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं भारी जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी जीना देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं जमा कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 420 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 3 माह के साधारण कारावास, धारा 467 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 468 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 471 में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
Updated on:
18 Sept 2025 02:50 pm
Published on:
18 Sept 2025 02:26 pm
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