
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को खाली घोषित कर दिया है।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मुरादाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 15 वर्ष पुराने केस में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके एमएलए बेटे अब्दुल्ला आजम को दो वर्ष की सजा मुकर्र की है।
रामपुर के स्वार से थे विधायक
अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो वर्ष से अधिक सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को भी संवैधानिक पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सजा बिताने के छ वर्ष बाद तक अयोग्य माना जाएगा।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
अभियोजन पक्ष के वकील (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुई कहासुनी में आजम खान सहित नौ लोगों के विरुद्ध दर्ज एक मामले में सांसद / विधायक अदालत की जज स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला को दो-दो वर्ष की सजा मुकर्र की थीं और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
हालांकि बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज हुसैन ने बताया कि कोर्ट में बेल के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बेल दे दी थी।
Published on:
15 Feb 2023 06:24 pm
बड़ी खबरें
View Allरामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
