
सपा नेता पर गंज कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आजम खां पर जोर जबरदस्ती से मतदान केंद्र में कार ले जाने के साथ-साथ तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे।
कई मामलों में सजा काट रहे सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 5 साल पहले दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुनाया है। अब कोर्ट ने आजम खां को दोषमुक्त करार दिया है। खां पर तत्कालीन एसडीएम ने जबरन मतदान केंद्र में कार ले जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाकर गंज कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज करवाई थी।
मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और बुधवार यानी आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां को दोषमुक्त करार दे दिया। दरअसल आजम खां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे तभी आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी कार मतदान केंद्र के अंदर लेकर घुस गए। अब इस मामले में संपूर्ण सुनवाई के बाद आजम खां को राहत दे दी गई है।
Published on:
28 Aug 2024 07:21 pm
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