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मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद अब आजम की बारी, हमसफर रिसोर्ट पर चलेगा योगी सरकार का बुल्डोजर

Highlights - 15 दिन का अल्टीमेटम देने हुए आरडीए ने जारी किया नोटिस - सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिम और बेटे अब्दुल्लाह आजम के नाम पर बना हमसफर रिसोर्ट तोड़ा जाएगा - ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का व्यय भी वसूलेगा आरडीए

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रामपुर. अवैध निर्माणों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के बाद अब आजम खान के हमसफर रिसोर्ट को गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिम और बेटे अब्दुल्लाह आजम के नाम पर बना हमसफर रिसोर्ट धवस्त किया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 15 दिन के अंदर खुद अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि रामपुर स्थित पसियापुरा शुमाली में सांसद आजम खान का हमसफर रिसोर्ट है। यह रिसोर्ट आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर है। आरोप है कि बाउंड्रीवाल और मार्गाधिकार के बाद 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीन बेल्ट में रिसेप्शन हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, बैंक्वेट हॉल अशोक बनाया गया है। डायनिंग अकबर, दो मंजिला आवासीय ब्लॉक और स्टोर निर्माण के बाद आरडीए की तरफ से 17 अगस्त 2019 को अब्दुल्ला आजम खां को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।

नोटिस के जवाब में आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा ने अपना स्वामित्व स्वीकार करते हुए रिपोर्ट का नक्शा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति की बात कही थी। इसके साथ ही जिला पंचायत की ओर से जारी नक्शे की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की गई थी। जबकि नक्श स्वीकृति का अधिकार जिला पंचायत को नहीं था। इसके बाद आरडीए ने जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी से आख्या मांगी थी। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया था कि नक्शे की कार्योत्तर की स्वीकृति शर्तों के अधीन की गई थी, जिसमें स्पष्ट है कि सीलिंग, भूअर्जन, नजूल, ग्राम समाज समेत भूस्वामित्व मानकों में कोई विवाद पाया जाता है तो नक्श स्वत: ही निरस्त समझा जाए।

इसके बाद 19 अगस्त 2020 को नक्शा निरस्त कर दिया गया और आरडीए ने 27 अगस्त को हमसफर रिसोर्ट के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए सीतापुर जेल अधीक्षक को पत्र भेजा गया है, ताकि नोटिस तामील किया जाए। पारित आदेश के अनुसार नोटिस तामील की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करना होगा। यदि इस अवधि में अवैध निर्माण खुद ध्वस्त नहीं किया तो आरडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा, जिसका व्यय भी वसूला जाएगा।

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