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आजम खान की जेल में ऐसे कटी पहली रात, पत्नी और बेटे ने नहीं खाया खाना

Azam Khan: आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा रामपुर जेल में बंद हैं। अब्‍दुल्‍ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में यह सजा सुनाई गई है।

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Azam khan wife tazeen fatima son abdullah in rampur jail

दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्‍ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है।

Azam Khan: आजम अब्‍दुल्‍ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पूरे परिवार को सात साल की सजा सुनाई गई है। उन्‍हें कोर्ट से सीधे जेल ले जाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को सामान्य कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। वहीं, आजम खान की पत्‍नी तंजीन फातिमा को महिला बैरक में रखा गया है। तीनों के लिए जेल में पहली रात बहुत मुश्किल रही। तनाव में डूबे तीनों ने ही रात का खाना नहीं खाया। अब खबर है कि आजम खान को सुरक्षा कारणों से अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है। उनके लिए जेल में कोई भी खास व्यवस्था नहीं की गई है।

जेल के बराबर में ही है आजम खान का घर
जिस रामपुर की जेल में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को बंद किया गया है, वह जेल आजम खान के घर से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। आजम खान ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जिस शहर में उनका राज चलता था, कभी वह उसी शहर की जेल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक कैदी की तरह रहेंगे।

किस केस में मिली 7 साल की हुई सजा
अब्‍दुल्‍ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में यह सजा सुनाई गई है। यह मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे। इस चुनाव को उनके विरोधी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है। शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किया गया जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था।

तीनों पाए गए हैं दोषी

इसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के थाना गंज में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले में तीनों लोग दोषी करार दिए गए हैं।

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