
रामपुर. मुश्किलों में फंसे सपा सांसद आजम खान को फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रामपुर पब्लिक स्कूल की तीन मंजिला इमारत को बचाने के लिए आजम खान ने प्राधिकरण के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं प्राधिकरण ने इमारत गिराने का नोटिस भेज दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि करोड़ों की लागत से बनी स्कूल की इमारत को बचाने के लिए आजम खान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर कमिश्नरी में अपील करेंगे। क्योंकि प्राधिकरण अपना रूख साफ कर चुका है।
बता दें कि नगर के मोहल्ला घोसियान में 42 परिवार रहते थे। 16 अक्टूबर 2016 को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद जमीन खाली होने पर आजम खान ने इसे अपनी ट्रस्ट के नाम कराते हुए तीन मंजिला इमारत बना दी। जैसे ही सत्ता बदली तो पीड़ितों ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। इस मामले में प्राधिकरण सचिव बैजनाथ ने इमारत को गिराने के लिए आजम खान को नोटिस भेजा था, लेकिन आजम खान हाईकोर्ट में चले गए। जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
आरोप है कि जब आजम खान सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने करोड़ों की जमीन को केवल 99 रुपये के पट्टे पर लीज पर ले लिया था। इसके बाद उन्होंने करोड़ों की लागत से इमारत बनवाई और स्कूल खोल दिया, लेकिन सत्ता बदलने के बाद स्कूल को प्रशासन ने बंद करा दिया है। साथ ही इमारत के धवस्तीकरण के लिए आजम खान को नोटिस भी जारी कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कभी भी करोड़ों की लागत से बनी इमारत पर बुल्डोजर चल सकता है।
Updated on:
21 Sept 2019 05:17 pm
Published on:
21 Sept 2019 03:53 pm
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