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आजम को खाली करना होगा रामपुर पब्लिक स्कूल और जौहर ट्रस्ट का भवन, एक हफ्ते का मिला समय

SP Leader Azam Khan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की मुश्किलें और बढ़ गई है। रामपुर प्रशासन ने उन्हें एक हफ्ते में रामपुर पब्लिक स्कूल और जौहर ट्रस्ट भवन खाली करने का नोटिस जारी किया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला…

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SP leader Azam Khan Notice: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रामपुर प्रशासन ने सपा नेता को दारूल आवाम यानी आजम खां का कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन के आदेश पर डीएम ने कार्रवाई के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। दूसरी ओर जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जौहर ट्रस्ट को सात दिन में भवन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि को वापस लेने का फैसला लिया गया था। गुरुवार को इस संबंध में डीएम कार्यालय को शासन का प्राप्त हो गया। जिसके बाद प्रशासन ने आजम के जौहर ट्रस्ट के कब्जे से भवन और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम ने भवन और जमीन खाली कराने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता, एएसपी डॉ. संसार सिंह व जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली को शामिल किया गया है।


शासन के आदेश पर डीएम के टीम का गठन करते ही प्रशासन हरकत में आ गया। डीआईओएस ने सपा नेता आजम खां को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह जमीन और भवन शिक्षा विभाग है और उसे ही वापस जाएगी। लिहाजा, आपको जौहर ट्रस्ट भवन और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन एक सप्ताह के अंदर खाली करनी होगी।

यह है शासन का आदेश
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद रामपुर के पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (क्षेत्रफल 4181 वर्ग फुट) जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर का कार्यालय अवस्थित था, को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपये वार्षिक किराए की दर से पट्टे पर दिया गया था, जिसे वापस लेते हुए भवन और भूमि का स्वामित्त राज्य सरकार(माध्यमिक शिक्षा विभाग) में निहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर शासन को अवगत कराएं।

इन शर्तों पर दिया था पट्टा
-विश्वविद्यालय के कार्यालय आदि के निर्माण हेतु किया गया था आवंटन।
-शर्त थी कि पट्टेदार पट्टांतरित इस भूमि पर एक वर्ष के अंतर्गत विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निर्माण कराएगा।
-पट्टेदार आवंटित भूमि व भवन का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन में नहीं करेगा।

इस मामले में रामपुर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन और भवन की लीज कैबिनेट से निरस्त हो चुकी है। शासन का आदेश मिलते ही जौहर ट्रस्ट से भवन और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जौहर ट्रस्ट को सात दिन में भवन और भूमि से कब्जा छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है।


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