तत्कालीन लेखपाल पर कार्रवाई के आदेश दरअसल, जौहर ट्रस्ट की ओर से 24 जुलाई 2012 को एसडीएम टांडा के सामने वाद दायर करके चकरोड की जमीन विनिमय के आधार पर मांगी गई थी। इसके बाद एसडीएम टांडा ने 13 सिंतबर 2012 को 17.5 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दे दी थी। सरकार बदलने के बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। उनका आरोप था कि चकरोड की जमीन के बदले में बेकार जमीन दी गई है। उन्होंने राजस्व परिषद में वाद दायर किया था। कोर्ट में कमिश्नर यशवंत राव ने एसडीएम टांडा के जमीन आवंटित करने के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कमिश्नर मुरादाबाद ने तत्कालीन लेखपाल पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
आदेशों को किया गया निरस्त इस बारे में एडीएम वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी का कहना है कि तत्कालीन एसडीएम रमेश चंद्र शुक्ला के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। डीएम रामपुर को तत्कालीन लेखपाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
UP News से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Uttar Pradesh
Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर