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पति बना मोहब्बत की राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी संग रच दी खौफनाक साजिश, अब उम्रभर की जेल!

Rampur News: यूपी के रामपुर में बिजली कर्मी राजीव कुमार की हत्या कर उसकी सरकारी नौकरी हथियाने की साजिश में उसकी पत्नी सीमा, प्रेमी राहुल और दो भाड़े के हत्यारों को अदालत ने उम्रकैद और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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wife murdered husband to grab job had illicit relationship in Rampur

पति बना मोहब्बत की राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी संग रच दी खौफनाक साजिश, अब उम्रभर की जेल!

Rampur Crime News:रामपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र की हाइडिल कॉलोनी में बिजली कर्मी राजीव कुमार की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक की पत्नी सीमा, उसके प्रेमी राहुल और दो भाड़े के हत्यारों को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही चारों दोषियों पर 32-32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

गायब हुए पति की गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर निकली खुद साजिशकर्ता

राजीव कुमार की पत्नी सीमा ने 28 फरवरी 2023 को पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद 4 मार्च 2023 को शहजादनगर के अहमदाबाद गांव के पास राजीव कुमार का शव बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि सीमा का प्रेमी राहुल से अवैध संबंध था। सीमा चाहती थी कि वह पति से छुटकारा पाकर उसकी सरकारी नौकरी हासिल कर ले और अपने प्रेमी के साथ रह सके।

1.60 लाख में कराई हत्या, 60 हजार एडवांस दिए

पुलिस जांच में सामने आया कि सीमा और राहुल ने हत्या की साजिश रची। उन्होंने हत्या के लिए 1.60 लाख रुपये की सुपारी दी, जिसमें से 60 हजार रुपये एडवांस दिए गए। भाड़े के हत्यारों अरुण और रवि ने राजीव की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया।

गवाहों और सबूतों के आधार पर चार दोषियों को मिली उम्रकैद

पुलिस ने इस मामले में सीमा समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन एक आरोपी नाबालिग घोषित होने के कारण अलग कर दिया गया। मुकदमे के दौरान वादी पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना का पूरा समर्थन किया।

बचाव पक्ष की दलीलें खारिज, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है और पर्याप्त सबूत नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सीमा, राहुल और दो भाड़े के हत्यारों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।

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कोर्ट का फैसला

विशेष अदालत एफटीसी प्रथम (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के जज अशोक कुमार सिंह ने बुधवार को सीमा, राहुल, अरुण और रवि को उम्रकैद व 32-32 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।