
hemant soren
(रांची): रांची लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पार्टी का गले में पट्टा डालकर वोट देने के मामले में उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग से प्राप्त आदेश के बाद रांची के कार्यपालक दंडाधिकारी ने की जांच की और आरोपों को सही पाया। बताया गया है कि रांची संसदीय सीट के लिए 6 मई को मतदान दिवस के दिन हटिया विधानसभा स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या - 288 में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा गले में डालकर कतार में खड़े होने तथा मतदान करने के आरोप की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी रांची राकेश रंजन उरांव के द्वारा की गई।
इस सम्बंध में चुनाव आयोग ने शिकायतें मिलने के बाद जांच के आदेश दिए थे। चुनाव आयोग से प्राप्त आदेश के बाद मामले की जांच की गई। तथ्य सही पाए जाने पर उनके द्वारा संबंधियों के विरुद्ध अरगोड़ा थाना कांड संख्या 149/ 19 दिनांक 13 मई 2019 धारा 138 (ई) रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट 1951 एवं 188 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा वांछित प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया।
Published on:
13 May 2019 09:20 pm
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