2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

पाक्सो एक्ट के जावरा के विशेष न्यायाधीश मोहित कुमार ने सुनाई सजा

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

kamal jadhav

Dec 04, 2021

आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

रतलाम।
पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश (जावरा) मोहित कुमार ने एक प्रकरण में अभियुक्त विजय उर्फ शांतिलाल पिता रंगजी मईडा भील 23 निवासी जावरा विभिन्न धाराओं में अधिकतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपए अर्थदंड, धारा 376, 376 (2) एफ में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000-1000 रुपए अर्थदंड एवम् धारा 376(2) एन में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड और धारा 506 में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक विजय पारस और प्रवीण सोलंकी ने बताया 16 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री के साथ 19 जुलाई 2018 को यह वारदात हुई थी। स्कूल से छुट्टी होने पर वह 4.30 बजें घर आई थी। शाम करीब 6 बजे परिवार का परिचित विजय पिता रंगजी मईडा घर पर आया और उसे हाईवे एक छात्रावास की तरफ एक सुनसान झोपडी मे ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया था। बाद में पीडि़ता ने घटना अपने माता-पिता को बताई व पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनुसंधान के बाद प्रस्तुत चालान में सामने आए साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए आरोपी विजय उर्फ शांतिलाल को दोषसिद्ध माना।

एक अन्य मामले में साले व जीजा को सजा

पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी अभियुक्त धर्मेंद्र पिता सीताराम 25 निवासी ग्राम केशरपुरा थाना इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 363, 366 में तीन वर्ष व 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अपराध में सहयोग करने वाले आरोपी के जीजा रवि पिता जगदीश 23 निवासी ग्राम जाफला थाना बडनगर जिला उज्जैंन को धारा 363, 366 भादवि में 3 व 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।