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महापौर और पार्षद चुनाव : 3 बार देना होगा प्रत्याशी को खर्च का हिसाब, गड़बड़ी मिली तो आएगा संकट

निकाय चुनाव के आदेश के अनुसार, वार्ड वार होगी जांच, गड़बड़ी मिली तो सीधे प्रत्याशी पर आएगा इसका संकट।

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महापौर और पार्षद चुनाव : 3 बार देना होगा प्रत्याशी को खर्च का हिसाब, गड़बड़ी मिली तो आएगा संकट

रतलाम. महापौर एवं पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले हर एक प्रत्याशियों को प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार निजी रूप से या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निरीक्षण प्रस्तुत करना है। तीन बार इसकी जांच की जाएगी। जांच में गड़बड़ मिली तो प्रत्याशी का चुनाव संकट में आ सकता है। नगर निगम महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर और बिल वाउचर, रसीद, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट आदि का निरीक्षण प्रेक्षक अथवा प्रभारी अधिकारी लेखा करेंगे।

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रजिस्टर के निरीक्षण की तारीख तय कर दी है। तीनों चरणों की जांच निरीक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के मध्य होगी। इसके अनुसार 27 जून को वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक, 28 जून को वार्ड क्रमांक 31 से 40 एवं वार्ड 29 जून को वार्ड क्रमांक 41 से 49 तक के प्रत्याशियों के रजिस्टर का निरीक्षण लेखा दल करेंगे।

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इन तारीख में होगी व्यय की जांच

इसी प्रकार द्वितीय निरीक्षण महापौर पद के अभ्यर्थियों के लिए 30 जून को होगा। पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 30 जून को वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक, 1 जुलाई को वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक, 2 जुलाई को वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक, 3 जुलाई को वार्ड क्रमांक 31 से 40 तक, 4 जुलाई को वार्ड क्रमांक 41 से 49 तक के प्रत्याशियों के रजिस्टर की जांच की जाएगी।


तृतीय जांच महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए 9 जुलाई को होगी। 5 जुलाई को 1 से 10 तक, 6 जुलाई को वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक, 7 जुलाई को वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक, 8 जुलाई को वार्ड क्रमांक 31 से 40 तक एवं 9 जुलाई को वार्ड 41 से 49 तक के प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की जांच होगी।


दिन में हुई पहली जांच

जिला पंचायत में लेखा टीम ने महापौर एवं वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक के पार्षद के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच की है। प्रेक्षक डॉ. अशोक भार्गव ने लेखा टीम की जांच का निरीक्षण किया।

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