
चारधाम के लिए MP से विशेष ट्रेन चलाएगा IRCTC, 15 हजार रुपए किराया, इस दिन होगी रवाना
रतलाम। 21 मार्च को भारतीय रेलवे ने 45 दिन तक ट्रेन के टिकट में बदलाव करवाने पर रिफंड देने का नियम बनाया था। अब इसमे बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए है। नए नियम के अनुसार अब 90 दिन तक ट्रेन टिकट कैंसल करवाने पर रिफंड 90 दिन में कभी भी ले पाएंगे। यह नियम 21 जून तक निरस्त होने वाली उन ट्रेन पर लागू होगा जो रेलवे निरस्त करेगी।
रेलवे के मंडल के अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे ने पहले ही सभी यात्री ट्रेन को 31 मार्च तक देशभर में निरस्त किया है। इस दौरान सभी मालगाड़ी को ही चलाया जा रहा है। रतलाम रेल मंडल में भी इससे असर हुआ है व 150 यात्री ट्रेन निरस्त कर दी गई है। रेलवे के अनुसार नए नियम का असर सिर्फ उन रेल यात्रियों पर होगा जो काउंटर से यात्रा के टिकट लिए है। इसकी वजह यह है कि पहले से ही IRCTC द्वारा इस नियम को लागू कर दिया गया है। इसलिए अब नए नियम टिकट के लेने वाले टिकट पर लागू किए गए है।
इस तरह मिलेगा रिफंड
रेलवे के अनुसार अगर किसी यात्री ने रतलाम से मुंबई का टिकट 31 मार्च को लिया है तो वो 21 जून तक के समय में अपने टिकट को निरस्त करवा सकेगा। इसके लिए उसको टिकट काउंटर पर रिफंड लेने आना होगा, लेकिन टिकट निरस्त करवाने के लिए काउंटर पर आना जरूरी नहीं है। इसके लिए मात्र 139 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर भी टिकट को निरस्त करवाया जा सकेगा। मंडल के रेल प्रबंधक विनित गुप्ता के अनुसार नए नियम में यात्री को लाभ यह होगा कि कोरोना वायरस के दौरान उसको घर से बाहर आए बगैर ही टिकट निरस्त करने की सुविधा दी गई है।
Updated on:
24 Mar 2020 10:47 am
Published on:
24 Mar 2020 10:43 am
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