
#Ratlam सहारा इंडिया को उपभोक्ता फोरम का बड़ा झटका, जमाकर्ता को दें राशि
रतलाम. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने तीन आवेदनों पर सुनवाई के बाद सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी और सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया है। तीनों ही मामलों में सहारा को आदेश दिया गया कि वे परिवादियों को 60 दिन की अवधि में परिपक्वता अवधि से अब तक सात फीसदी ब्याज की दर से एकमुश्त राशि अदा करे।
इन्होंने लगाया था आवेदन
सहारा क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन कपूरथला काम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ और सहारा इंडिया परिवार के स्थानीय कार्यालय लोकेंद्र टाकिज के सामने न्यू रोड के खिलाफ रेखा पति राजेश राठौर (38) ने एक और राजेश राठौर पिता राधेश्याम राठौर 41 दोनों निवासी बालाजी नगर ने एडवोकेट अजय चंद्रावत के माध्यम से यह परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लगाया था।
केस - 1
बालाजी नगर निवासी रेखा राठौर ने 31 जनवरी 2018 में 39127 रुपए जमा कराए थे जिसकी परिपक्वता अवधि 31 जुलाई 2019 थी और इस पर उन्हें 45818 रुपए मिलना थे। परिपक्वता पर राशि लेने पहुंचे तो नहीं मिली। इस पर उन्होंने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद लगाया था। साथ ही मानसिक त्रास के लिए तीन हजार रुपए और परिवाद व्यय के रूप में एक हजार रुपए भी अदा करने का आदेश दिया।
केस - 2
बालाजी नगर के ही राजेश ने दो मामले लगाए थे जिनमें एक 14 दिसंबर 2019 को एक लाख रुपए जमा कराए और परिपक्वता अवधि 14 अगस्त 2021 को एक लाख 14 हजार और दूसरे में 14 अगस्त 2017 को 10 हजार रुपए जमा कराए थे। इसकी परिपक्वता अवधि 14 अगस्त 2018 थी और इस तारीख को उन्हें 10 हजार 900 रुपए मिलना थे जो नहीं मिले। उपभोक्ता प्रतितोषण ने अपने फैसले में तीनों ही मामलों में परिपक्वता अवधि पर मिलने वाली राशि परिवादियों को प्रदान करने का आदेश सहारा इंडिया परिवार और सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी को दिए।
Updated on:
14 Sept 2022 10:00 pm
Published on:
14 Sept 2022 09:59 pm
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