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कोर्ट फैसला: धोखाधड़ी करने वाले सीएमएओ कार्यालय के कर्मचारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट फैसला: धोखाधड़ी करने वाले सीएमएओ कार्यालय के कर्मचारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

रतलामDec 11, 2019 / 05:42 pm

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कोर्ट फैसला: धोखाधड़ी करने वाले सीएमएओ कार्यालय के कर्मचारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट फैसला: धोखाधड़ी करने वाले सीएमएओ कार्यालय के कर्मचारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

रतलाम। उच्चतम न्यायालय के वकील के नाम से फर्जी बिल लगाकर शासन को चपत लगाने वाले सीएमएचओ कार्यालय के लिपिक प्रवीण शर्मा और क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के लिपिक महेश यति के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज होने के बाद अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनकी तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों की तरफ से अलग-अलग तारीखों में ये आवेदन लगाए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के लिपिक महेश यति की तरफ से ३ दिसंबर को एडीजे तरुणसिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 7 दिसंबर को प्रवीण शर्मा की तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन लगाया जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह है पूरा केस
उच्चतम न्यायालय में रतलाम के १७ सफाई कर्मचारियों के नियमितिकरण की अवमानना याचिका लगाई हुई है। इसके लिए शासन की तरफ से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अभिभाषक राहुल कौशिक को शासकीय अभिभाषक के रूप में नियुक्त किया हुआ है। उन्हें प्रति केस 8000 रुपए देना तय किए गए हैं। केस के लिए सीएमएचओ कार्यालय की लीगल शाखा के सहायक ग्रेड दो प्रवीण शर्मा और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय उज्जैन में पदस्थ महेश कुमार यति को कार्य सौंप रखा है। इन्होंने 28 मई 2019 को लेखा शाखा में जो बिल प्रस्तुत किए वे प्रति केस 16500 रुपए के मान से 2 लाख 80 हजार 500 रुपए का भुगतान के लिए लेखा शाखा में बिल प्रस्तुत किया। इस माामले में अधिवक्ता ने अपनी तरफ से विभाग को लिखित में दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बिल दिया ही नहीं तो मामला सामने आया। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे के आवेदन पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पिछले माह ही प्रकरण दर्ज किया था।
मारपीट के आरोपी को तीन माह की सजा

रतलाम। मारपीट के आरोपी को कोर्ट ने तीन माह के कारावास की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय न्यायाधीश प्रियंका मालपानी की कोर्ट ने सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि घटना 1 मई 2013 की है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर सुबह रोहित नामक युवक पप्पूबाई और प्रेमलता बाई के साथ उपस्थिति हुआ और झगड़े की सूचना देते हुए कहा कि मीराकुटी निवासी विजय ने उस्तरा मार कर घायल कर दिया। उसने उसके सीने पर उस्तरा मारकर घायल कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने विवेचना के बाद 29 मई को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया था। आरोपी को न्यायालय ने धारा 324 में दोषी पाते हुए तीन माह के कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि फरियादी रोहित को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि खत्म होने के बाद देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए।

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