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डोडाचूरा तस्कर को चार साल का सश्रम कारावास

कोर्ट ने आरोपी पर २०००० रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया

रतलाम

kamal jadhav

Dec 01, 2021

डोडाचूरा तस्कर को चार साल का सश्रम कारावास
डोडाचूरा तस्कर को चार साल का सश्रम कारावास

रतलाम।
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी पकड़ाए आरोपी को न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी की कोर्ट ने ४ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपी चन्द्रशेखर पिता परमानन्द उम्र २९ वर्ष निवासी ग्राम भोलिया थाना अफजलपुर जिला मन्दसौर पर ₹२०००० का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने बताया कि घटना १७.जून २०१० की है। इस दिन रात ०७:४५ बजे थाना जीआरपी को सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर १९-२० वर्ष का एक लडका मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ बेग लिए किसी ग्राहक के इंतजार में बैठा है। सूचना पर थाना जीआरपी के उपनिरीक्षक रामशरण सोनी द्वारा टीम गठित कर जिसमें दो पंचों तथा पुलिस फोर्स को साथ लेकर सूचना स्थान रेल्वे माल गोदाम की ओर दबिश हेतु पहॅूचे जहां संदिग्ध व्यक्ति माल गोदाम की दिवार के सहारे भूरे रंग का बैग लेकर बैठा हुआ दिखा।

नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम चन्द्रशेखर पिता परमानन्द निवासी ग्राम भोलिया थाना अफजलपुर जिला मन्दसौर म.प्र. बताया। उसके द्वारा हाथ में लिए बैग की उपनिरीक्षक रामशरण सोनी द्वारा तलाशी ली गई तो उसके अन्दर से १४ किलो मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला था। एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।