रतलाम. रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेन व सेमीहाईस्पीड ट्रेन याने की 130 की गति से ट्रेन चलाने के लिए सहायक चालक के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव अनुसार इन ट्रेन में केवल उनकी ड्यूटी लगेगी जिनको राजधानी या इस स्तर की ट्रेन को 110 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलाने का अनुभव हो। बड़ी बात यह है कि भत्ते में बढ़ोतरी नहीं करते हुए राजधानी स्तर की ट्रेन का ही भत्ता इन सहायक चालक को दिया जाएगा। इस बदलाव से मंडल में राजधानी, अगस्त क्रांति सहित अन्य ट्रेन के करीब 700 सहायक चालक पर असर होगा।
रेलवे बोर्ड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोलिंग स्टॉक किशोर वैभव ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार अब तक 110 की अधिकतम गति से ट्रेन को चलाया जा रहा था, लेकिन अब नए परिवर्तन के अनुसार अधिकतर ट्रेन को 130 की गति से चलाने की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद अब सहायक चालक के लिए नियम में बदलाव किया गया है। इस बदलाव में सहायक चालक वो ही रहेगा जो पूर्व में राजधानी या 110 की गति वाली ट्रेन चलाने का अनुभव रखता हो। इसके अलावा जिसको ट्रेन में आपात हालात होने पर इस प्रकार का अनुभव हो जो इन परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रखता हो, हालांकि इन सहायक चालक को भत्ता राजधानी ट्रेन का ही मिलेगा।
नए बदलाव का असर होगा रेलवे बोर्ड ने हाल ही में 130 की स्पीड से ट्रेन चलाने के मामले में नियम में बदलाव किया है। इस बदलाव का असर मंडल में भी होगा। बदलाव अनुसार भत्ता पूर्व की तरह रहेगा, लेकिन नियम सभी पूर्व के मान्य होंगे। – बीके गर्ग, मंडल मंत्री, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ