
सिर पर बोवनी का समय और पैसों के लिए बैंक के चक्कर काट रहे किसान
रतलाम। अगर आपकी जेब मे 21 हजार रुपए है व आप किसी को देने जा रहे है तो सावधान हो जाए। आपके द्वारा दिए गए ये रुपए आपके व लेने वाले दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकते है। असल में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए नया आदेश जारी किया है। प्रापर्टी खरीदी- बिक्री करने के दौरान 20 हजार रुपए से अधिक लेन-देन कैश में करने पर विभाग जुर्माना लगाएगा। विभाग ने इसके लिए अपनी वेबलिंक परएडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग के इस आदेश के बाद प्रापर्टी के भाव ओंधे हो सकते है। विभाग का कहना है हि तय सीमा से अधिक लेन-देन करने वालों पर नजर रखेगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए वित्त अधिनियम के अनुसार ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अंतर्गत अगर आप संपत्ति खरीद रहे है या बिक्री कर रहे है तो किसी भी हाल में 20 हजार रुपए से अधिक का नगद लेन-देन न करें। एेसा करने पर कर के अलावा जुर्माना भी देना होगा।
दो लाख से अधिक जमा को सवाल
इतना ही नहीं, विभाग ने ये भी चेताया है कि अगर एक दिन में खाते में दो लाख रुपए से अधिक जमा होते है तो संबंधित खातेदार से इस बारे में सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा 10 हजार रुपए से अधिक के खर्च भुगतान पर भी सवाल-जवाब किए जाएंगे। चुनावी वर्ष को देखते हुए ये भी कहा गया है कि किसी भी दल को चुनावी चंदा दो हजार रुपए से अधिक न हो।
वाहन खरीदी पर भी नजर
इतना ही नहीं, विभाग का कहना है कि अब त्यौहार का समय करीब है। एेसे में बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री होगी। पांच लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले वाहनों की बिक्री पर वाहन स्वामियों से आय का स्त्रौत पूछा जाएगा। सही जानकारी न होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जो वाहन खरीदा गया है, उसकी राशि कहां से लाई गई इस बारे में भी जानकारी देना होगी।
एडवाइजरी जारी की है
विभाग ने हाल ही में एडवाइजरी जारी की है। इसके अंतर्गत करदाताओं को भावी परेशानी से बचने के लिए सुझाव दिए गए है।
- रजनीश जैन, अध्यक्ष, कर सलाहकार परिषद
Published on:
28 Jun 2018 02:10 pm
बड़ी खबरें
View Allरतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
