नए आदेश के अनुसार एस्कॉर्ट पार्टी में एक अधिकारी का मौजूद होना जरूरी किया गया है। अगर अधिकारी मौजूद न हो तो इंचार्ज के तौर पर एक हेड कॉन्स्टेबल जरूर मौजूद हो। ट्रेनों में तैनात आरपीएफ की टीम को पहले से ही पूरे रूट की जानकारी देना जरूरी होगा यानि इलाके के अपराधियों, अपराध के तरीके की जानकारी और इस दौरान उन्हें क्या करना है व किस तरह से निपटना है।
ट्रेनों में सुरक्षा के लिहाज से मौजूद आरपीएफ टीम को स्टेशनों पर मौजूद टीम से सिग्नेचर एक्सचेंज करना होगा। रेलवे में ट्रेनों में एस्कॉर्ट कर रहे आरपीएफ को हर सफर के दौरान एक कमांड सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस पर स्टेशन पर मौजूद इंचार्ज को सिग्नेचर करना होगा, जबकि प्लेटफॉर्म पर भी आरपीएफ की ड्यूटी के लिए बिट बुक होता है और इस बुक पर ट्रेन के आरपीएफ इंचार्ज को सिग्नेचर करना होगा। इससे यह भी पुख्ता हो जाएगा कि ट्रेन में कोई इंचार्ज मौजूद है या नहीं. साथ ही रूट के स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ की टीम से आगे के रूट की पूरी जानकारी भी ली जा सकेगी।
कई तरह के बदलाव भारतीय रेलवे समय समय पर कर रहा है। इस नए बदलाव से यात्री सुरक्षा और बेहतर होगी।
– विनीत गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक