
व्यापारी को देना पड़े 5241 रुपए नगद, मामला किसान शिकायत का
रतलाम। आखिरकार मंडी नियमानुसार व्यापारी द्वारा प्याज खरीदकर किसान को राशि नहीं भुगतान करना महंगा पड़ा। सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी में प्याज खरीदने के बाद व्यापारी द्वारा किसान को समय पर राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में मंडी प्रशासन ने व्यापारी पर कार्रवाई की। सोमवार को मंडी पहुंचे किसान तुफानसिंह सौलंकी को उक्त सोफिया ट्रेडर्स के व्यापारी से नियमानुसार पांच दिन के ब्याज की राशि के साथ ही छटनीकर काटी गई 35 किलो प्याज की राशि का भी भुगतान करवाया गया। कुल किसान को 5241 रुपए को भुगतान किया गया। इस मौके पर चौराना के मंडी सचिव एमएल बारसे, सहायक सचिव सत्यनारायण गोयल, मंडी प्रभारी मुकेश ग्रेवाल आदि उपस्थित थे।
राशि का भुगतान 11 अक्टूबर तक नहीं किया
मौके पर पंचनामा बनाकर व्यापारी पर मंडी अधिकारियों ने किसान को राशि का नगद भुगतान करवाते हुए संतुष्ट किया कि उक्त व्यापारी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडी अधिकारियों द्वारा मामला भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुति किया गया है। उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर को सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी में प्याज लेकर पहुंचे किसान तुफानसिंह सौलंकी से सोफिया ट्रेडर्स के व्यापारी ने प्याज खरीदे और एक-दो दिन में राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन राशि का भुगतान 11 अक्टूबर तक नहीं किए जाने पर किसान द्वारा उक्त व्यापारी की मौखिक और लिखित शिकायत मंडी अधिकारियों से राशि नहीं भुगतान करने की बात कही, इसके साथ ही एक शिकायत किसान द्वारा मंडी बोर्ड भोपाल एमडी से भी की गई। इसके बाद मंडी प्रशासन हरकत में आया और व्यापारी पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए व्यापारी को नोटिस देकर राशि का भुगतान करवाया।
किसान को 5241 रुपए नगद भुगतान करवाया
उपज खरीदने के बाद व्यापारी द्वारा किसान को समय पर राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में मंडी ने कार्रवाई की है। किसानों को 5241 रुपए ब्याज और काटी गई प्याज के व्यापारी से नगद भुगतान करवाया गया। पंचनामा बनाकर आगे वरिष्ष्ठ अधिकारियों को मामला पहुंचाया गया। व्यापारी द्वारा किए गए मंडी नियम विरूद्ध कार्य को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
एमएल बारसे, सचिव कृषि उपज मंडी, रतलाम
Published on:
15 Oct 2019 12:33 pm
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