
PM Narendra Modi
रतलाम। अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे वकीलों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वकालत करने वाले वकील बाबुओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब तक ट्रेन में यात्रा करने पर सरकार द्वारा जारी कोई भी एक परिचय पत्र दिखाना होता था, अब रेलवे ने इसमे बढ़ोतरी करते हुए वकीलों को बड़ी राहत दे दी है। नए नियम अनुसार बार काउंस्लि ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईकार्ड को भी मान्यता दे दी गई है। इससे जिले के 1200 से अधिक वकीलों को लाभ होगा। ऑनलाइन टिकट होने की दशा में आईडी प्रुफ नहीं होने पर यात्री बगैर टिकट माना जाता है।
इसलिए ये जरूरी है
रेलवे टिकट काउंटर पर भी बुकिंग के समय यात्री को अपना आईडी प्रुफ दिखाना होता है। इसके बाद ही टिकट बुकिंग होती है। कमोबेश ई-टिकट की बुकिंग के दौरान सिस्टम आईडी प्रुफ का उल्लेख करना होता है। इसमें एसी-1, 2, 3 व स्लीपर श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए आईडी प्रुफ को रेलवे ने अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद रेल टिकट की होने वाली कालाबाजारी को रोकना है।
- एसी व स्लीपर क्लास में मान्य आईडी पु्रफमतदाता पहचान पत्र।
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस।
- केंद्र व राज्य सरकार का फोटो पहचान पत्र।
- मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज का फोटो पहचान पत्र।
- फोटो युक्त बैंक की पासबुक।
- राष्ट्रीय बैंकों के क्रेडिट कार्ड (फोटो युक्त)
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के फोटो पहचान पत्र।
- जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर परिषद व पंचायत के फोटो पहचान पत्र।
- बार कांउसिल ऑफ इंडिया की फोटोयुक्त पहचान पत्र।
Published on:
02 Nov 2018 11:25 am
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