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जो उपज मंडी में आती ही नहीं उसका गोदाम में स्टाक मिला तो अफसर आए सकते में

जो उपज मंडी में आती ही नहीं उसका गोदाम में स्टाक मिला तो अफसर आए सकते में

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रतलाम

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Akram Khan

Feb 13, 2020

जो उपज मंडी में आती ही नहीं उसका गोदाम में स्टाक मिला तो अफसर आए सकते में

जो उपज मंडी में आती ही नहीं उसका गोदाम में स्टाक मिला तो अफसर आए सकते में

रतलाम। देश की आदर्श मंडियों में शामिल जावरा की कृषि उपज मंडी में उस समय अफसरों के पैरों से जमीन खिसक गई निरीक्षण में पता चला कि गोदाम में ऐसी उपज भी है जो मंडी में आती ही नहीं। इसके बाद चला जांच को दौर और उपज कार्रवाई शुरू हुई।

यू तो कई तरह की जिंसे आती है, जिनका द्योष क्रय-विक्रय किया जाता हैै लेकिन मंगलवार को जावरा मंडी के ही एक गोदाम में बड़ी मात्रा में चावल मिला। ताबडतोड़ अधिकारियों ने अन्य गोदामों पर भी जांच के आदेश जारी कर दिए ओर कहा कि जो जिंस मंडी में आती हैै उसके अतिरिक्त अन्य जिंस तो मंडी के गोदामों में नही पड़ी हैै। एसडीएम व मंडी भारसाधक अधिकारी के आदेश पर बुधवार को मंडी अधिकारियों ने अरनियापीथा मंडी के सभी झोन के कुछ गोदामों पर बगैर किसी सूचना के आकस्मिक निरीक्षण किया।

मंडी निरीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि भारसाधक अधिकारी राहुल नामदेव धोटे के आदेश बुधवार को अरनियापीथा मंडी के मसाला, तिलहन, दलहन ओर किराना झोन में बने व्यापारियों के कुछ गोदामों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया हैै। निरीक्षण के दौैरान मंडी में गोदामों के अंदर जिंसो का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान यह देखा गया कि गोदामों में मंडी में आने वाली जिंसो के अतिरिक्त कोई ऐसी जिंस तो नही रखी है जो कि इस मंडी में आती ही नही हैै। यदि रखी भी है तो उसकी खरीदी संबंधी दस्तावेज आदि की जांच की गई। हालाकि अवलोकन के दौैरान किसी भी गोदाम पर अन्य जिंस नही मिली हैै। वहीं गोदामों मे जो माल पाया गया है उनका अभिलेखों के साथ मिलान कर रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। निरीक्षण के दौैरान मंडी निरीक्षक पूरालाल मुजावदिया, सहायक उपनिरीक्षक अजय उपाध्याय, उमेश शुक्ला, अर्जुन कंडारे, मुकेश देवड़ा आदि मौजूद थे।

तीन दिन में पेश करना होंगे दस्तावेज
मंगलवार को एसडीएम द्वारा अरनियापीथा मंडी में कार्रवाई करते हुए दो गोदामों के साथ ही एक ट्रक से 496 चावल के कट्टे बरामद किए थे। कार्र्रवाई के बाद जांच खाद्य विभाग को सौैंपी थी, कार्र्रवार्ई के दौैरान गोदाम क्रमांक 105 व 137 से जप्त किए गए चावल के संदर्र्भ में संबंधित व्यापारी को सूूचना पत्र भेजकर तीन दिवस के अंदर उक्त माल की खरीदी संबंधी समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हैै। यदि व्यापारी अभिलेख प्रस्तुत नही कर पाता है तो उस पर वैैधानिक कार्र्रवाई की जाएगी।