
मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग ने महिला-छात्राओं को दी बड़ी राहत...
रतलाम। मध्यप्रदेश शासन परिहवन विभाग ने महिलाओं और महाविद्यालय छात्राओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की नीति एवं वचन पत्र के वादे के परिपालन में महिलाओं तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के ड्रायविंग लायसेंस नि:शुल्क बनाए जाऐंगें। ड्रायविंग लायसेंस के लिए 19 नवंबर को जिला परिवहन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इस वेवसाइट पर जाकर करें ऑनलाइन आवेदन
जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रायें जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं, उनके ड्रायविंग लायसेंस नि:शुल्क बनाए जायेंगें। इसके लिए सभी छात्राओं को परिवहन विभाग की वेवसाईट www.mptransport.org पर जाकर उन्हें आनलाईन आवेदन करना होगा। छात्राओं को आनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में जमा कराना होगा।
महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से अपील
जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कहा गया है कि वे ड्रायविंग लायसेंस के लिए आवेदन करने वाली अपने विद्यालय एवं महाविद्यालय की छात्राओं का एक रजिस्टर तैयार कर लें और उनसे आनलाईन आवेदन करायें। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ड्रायविंग लायसेंस के लिए आवेदन कर 19 नवंबर के शिविर में अपना लायसेंस प्राप्त करें।
यह साथ लेकर आए दस्तावेज
आनलाईन आवेदन करने के पश्चात छात्राओं को फार्म नंबर.02, दो रंगीन पासपोर्ट फोटो, पते के प्रमाण के लिए निर्वाचन परिचय पत्र, जीवन बीमा पालिसी, पासपोर्ट या शपथ पत्र में से कोई एक दस्तावेज, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए कक्षा 10 वीं की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र, प्रारूप.1 में स्वयं द्वारा चिकित्सा प्रमाण की घोषणा, आधार कार्ड एवं स्व घोषणा वचन पत्र के साथ आवेदन पत्र अपने विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में जमा कराने कहा गया है।
Published on:
18 Nov 2019 12:18 pm
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