स्टेशन रोड थाने के उपनिरीक्षक आशीष पाल ने बताया आवेदक सुरेश पिता नारायण भटेवरा निवासी महालक्ष्मी नगर एवं प्रकाश पिता द्वारका प्रसाद मालपानी निवासी शास्त्री नगर ने जनसुनवाई में आवेदन दिया था। इसकी जांच करने पर पता चला कि शिकायतकर्ता सुरेश भटेवरा एवम् प्रकाश मालपानी ने बताया कि हमने संयुक्त रूप से दलाल अक्षय चपरोट के माध्यम से मधु पति अजय गुप्ता निवासी शास्त्रीनगर से सर्वे क्रमांक 272/9/1 रकबा 0.160 हेक्टेयर भूमि में भूमि का हिस्सा प्लॉट 4350 फीट (1400 वर्ग फिट) जो धानासुता रोड से हटकर अन्दर स्थित है को 7 लाख रुपये में खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री 10 नवंबर 21 को करवाई थी।
पहले ही बिक चुकी थी जमीन
बाद में पता चला कि उक्त सर्व क्रमांक 272/9/1 में से 2850 फीट (1400 वर्ग फीट) भूमि मधु पति अजय गुप्ता ने पूर्व में 23 मार्च 10 को ममता श्रीवास्तव पति भारतसिंह हाडा निवासी डीआरपी लाइन रतलाम को भी बेच कर रजिस्ट्री करवा चुकी है। मधु ने उक्त रकबे में से 2850 फीट (1400 वर्ग फीट) भूमि बेचने के बावजूद पूरा रकब्बा 4350 फीट (2150 वर्ग फीट) भूमि हमें बेच दी। मामला प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का पाए जाने पर मधु गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस स्टेशन रोड पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।