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पत्रिका की खबर के बाद रतलाम कलेक्टर को नोटिस

कुत्ते काटने से हुई मासूम की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एक माह में देना होगा जवाब

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chhindwara

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रतलाम. शहर में कुत्ते के काटने से 8 वर्ष की मासूम की मौत के मामले में पत्रिका की खबर के बाद मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए आयोग ने कलेक्टर से एक माह में जवाब मांगा है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने दो मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से समय-सीमा में जवाब मांगा है। जिन दो मामलों में संज्ञान लिया गया है, उसमे से एक मामला शहर में ग्रामीण अंचल की एक मासूम की मौत से जुड़ा है।

रतलाम प्रदेश में दूसरे नंबर

रतलाम जिले में कुत्ते के काटने के करीब 15 दिन बाद गांव रामपुरिया पाटड़ी निवासी 8 वर्षीय माया पुत्री हरजी पारगी की बीते शुक्रवार की रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। जिले में कुत्तों के हमले से आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। डाग बाइट के मामले में रतलाम प्रदेश में दूसरे नंबर पर है।

लगातार लगा इंजेक्शन


माया के ताऊ पूनमचंद ने बताया कि माया घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने उसकी जांघ पर काट लिया था। उसे निजी अस्पताल में इलाज के साथ इंजेक्शन भी लगवाया गया था। उसके पिता ने जानकारी दी कि सात दिन बाद दूसरा इंजेक्शन भी लगवाया था। बीते शुक्रवार की सुबह अचानक माया की तबीयत बिगड़ी और उसे झटके व झाग आने लगे। स्वजन जिला अस्पताल लेकर आये, जहां रात नौ बजे उसने दम तोड़ दिया। शनिवार की सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। इस गंभीर मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, रतलाम से एक माह में जवाब मांगा है।

इन सवालों के देना होंगे जवाब

आयोग द्वारा कलेक्टर, रतलाम से पूछा गया है कि मृतिका माया के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दी गई है या नहीं? आयोग ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वे मृतिका की इंज्यूरी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्रतिवेदन के साथ ही भेजें। साथ ही यह भी बतायें कि रतलाम शहर व रतलाम जिले में इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही एवं सावधानियां बरती गई हैं?

11 अनुशंसा की थी


उल्लेखनीय है कि आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने 17 मई 2019 को राज्य शासन/स्थानीय प्रशासन और उनके लोकसेवकों को पालनार्थ कुल 11 अनुशंसाएं की गईं थीं, जिनसे आवारा कुत्तों के काटने की प्रकट दुर्घटनाओं के संबंध में संबंधित लोकसेवकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

IMAGE CREDIT: Patrika