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#Ratlam में चायना डोर प्रतिबंध: बेची तो होगी एफआइआर

रतलाम. चायना डोर के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंध हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चायना डोर से पतंग उड़ाते देखने पर पुलिस को दें, पतंग बेचने वाले यदि चायना डोर बेचते है तो उन पर एफआइआर दर्ज होगी। आगामी संक्रांति त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने हाट रोड चौकी पर […]

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Crime News Ratlam

संक्रांति त्योहार के मद्देनजर चाइनीज मांझा को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

रतलाम. चायना डोर के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंध हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चायना डोर से पतंग उड़ाते देखने पर पुलिस को दें, पतंग बेचने वाले यदि चायना डोर बेचते है तो उन पर एफआइआर दर्ज होगी। आगामी संक्रांति त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने हाट रोड चौकी पर आम जन को जागरुक करते हुए समझाइश दी।

जिला प्रशासन की ओर से आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा जीव-जंतुओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए चायना डोर (मांझा) के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने चाइनीज मांझे के उपयोग से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी डीडी नगर अनुराग यादव, चौकी प्रभारी हाट रोड पंकज राजपूत, स्टाफ एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे।

चायना डोरसे होने वाले गंभीर खतरे

  • चायना डोर नायलॉन एवं कांच-धातु मिश्रित पदार्थ से बनी होने के कारण अत्यंत धारदार होती है।
  • दोपहिया वाहन चालकों एवं राहगीरों की गर्दन/शरीर पर गंभीर कट लगने से जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
  • बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक, खेल-खेल में गंभीर चोट की संभावना होती है।
  • पक्षियों की उड़ान के दौरान फंसकर मृत्यु की घटनाएं सामने आती हैं।
  • बिजली की लाइनों से संपर्क होने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने एवं करंट लगने का खतरा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर अप्रिय एवं दुखद घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है।

प्रतिबंध एवं वैधानिक कार्रवाई
जिला प्रशासन के आदेशानुसार चायना डोर का उपयोग, विक्रय एवं भंडारण दंडनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यापारी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

आमजन को समझाइश

  • पतंग उड़ाने हेतु केवल साधारण सूती (कॉटन) डोर का ही उपयोग करें।
  • अपने बच्चों को चायना डोर के खतरों के प्रति जागरूक करें।
  • कहीं भी चायना डोर का विक्रय अथवा उपयोग दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
  • त्योहारों एवं पतंगबाजी का आनंद सुरक्षा व जिम्मेदारी के साथ लें।रतलाम पुलिस का उद्देश्य किसी पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम कर मानव जीवन, पक्षियों एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आमजन के सहयोग से ही इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाया जा सकता है।