
लापरवाही से दुर्घटना पाइंट बना रतलात का ये तिराहा
रतलाम। कॉन्वेंट तिराहे पर नगर निगम द्वारा खोदा गया गड्ढा सड़क की परेशानी के साथ लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनकर उभरा है। यह गड्ढा इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों के सामने कड़वा और नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ कर रहा है। अब तो यह तिराहा दुर्घटना पाइंट के रूप में कुख्यात होने लगा है। हर दिन यहां दो पहिया या चार पहिया वाहनों की टक्कर होना आम बात हो गई है।
कॉन्वेंट तिराहे पर आयकर भवन के सामने बनाए गए सिटी फोरलेन को कान्वेंट स्कूल की तरफ से जोडऩे के लिए इतना ऊंचा किया गया कि इस पर वाहन चढ़ाने में चालकों को पसीने छूट जाते हैं। कालिका माता की तरफ से सिटी फोरलेन पर जाने वाले चार पहिया वाहन को चढ़ते वक्त सामने से चार पहिया या दो पहिया वाहन आ जाने से यह परेशानी और कई गुना बढ़ जाती है। चढ़ते वक्त वाहन को रोककर फिर से चढ़ाने में चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।
अब तो रास्ता भी बंद
कॉन्वेंट तिराहे पर पाइप लाइन को जोडऩे के लिए पहले छोटा गड्ढा खोदा गया था किंतु अब इसका आकार बढ़ता जा रहा है। वजह पाइप लाइन को जोडऩे के लिए दूसरे जुगाड़ लगाए जाना हैं। इससे यहां पहले जितनी जगह चालकों को मिलती थी वह भी कम हो गई। उधर मंच के पीछे की तरफ से गड्ढेदार सड़क पर भी मजबूरी में चालक निकल जाते किंतु अब यह भी बंद कर यहां भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। इससे यह रास्ता भी बंद हो गया है।
चाबी नहीं देने पर हूटर लगी नेताजी की कार को कराया टोचन
रतलाम. औद्योगिक थाना पुलिस ने हाईवे पर चैकिंग के दौरान सेजावता बायपास चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी हुटर और काली फिल्म लगी जीप पर कार्रवाई कर चाबी मांगी। जीप मालिक गौरक्षा हिन्दू दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मीणा द्वारा चाबी नहीं देने पर थाना प्रभारी ने लोडिंग लिफ्ट वाहन मंगवाकर गाड़ी को टोचन कर थाने ले आए। जिसके बाद कई नेता फोन कर गाड़ी छोडऩे की गुहार करने लगे। थाना प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन चैकिंग के दौरान हाईवे पर सेजावता बायपास चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी जीप पर हुटर व काली फिल्म लगी होने पर कार मालिक के खिलाफ चालानी कार्रवाई के लिए कहा। उसने चालान कटवाने से इंकार कर दिया। वाहन की चाबी भी देने से इंकार कर दिया। इस पर थाना प्रभारी यातायात थाने से लिफ्ट वाहन बुलवाकर कार को लिफ्ट कर थाने पहुंचा दिया। वहीं काली फिल्म में धारा १८५ (४) और सड़क पर वाहन खड़ा करने में धारा २८५ आईपीसी के तहत कार्रवाई की है। अब जीप कोर्ट से छूटेगी।
Published on:
07 Sept 2018 05:23 pm
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