रेलवे ने उज्जैन की घटना के बाद तीन वर्ष पूर्व लंबी दूरी की किसी भी ट्रेन में पेंट्रीकार में निर्माण कार्य पर रोक लगाई। इसमें ये छूट जरूर दी कि यात्री को गर्म चाय, नाश्ता व भोजन मिले तो वे गर्म करके इसे दे सकते हैं। गैस का सिलेंडर नहीं उपयोग कर सकते, लेकिन अन्य संसाधन के उपयोग की छूट दी। रेलवे बोर्ड के माकेटिंग निदेशक पैसेंजर विक्रमसिंह ने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि रेलवे बेस किचन निर्माण पर जोर देगी। इसके बाद रतलाम, इंदौर, उज्जैन, नागदा, चित्तौडग़ढ़ सहित अन्य रेलवे स्टेशनों के लिए बोर्ड से बेस किचन की अनुमति जारी हुई।