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RAS Pre Exam से हटे दो प्रश्न, हाईकोर्ट ने दिए दुबारा रिजल्ट जारी करने के आदेश

RAS Pre Exam-2018
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जयपुर

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Sunil Sharma

Apr 24, 2019

Now, the students who are in the cold night demanding raising the date of RAS Men's Examination

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RAS Pre Exam-2018 की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों को हटाकर नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पंकज राज, अरविन्द की याचिका पर यह आदेश दिया है। प्रार्थीपक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अलवर स्कूल ऑफ आर्ट्स और उडीसा की फसल से सम्बन्धित प्रश्न पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्णय गलत है।

याचिकाकर्ताओं ने अलवर स्कूल ऑफ आर्ट्स से जुडे प्रश्न पर अपना पक्ष सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक तथा राजपत्र पेश किया। उडीसा की फसल को लेकर भी दो उत्तर सही मानने की बात कही। प्रार्थीपक्ष का कहना था कि अदालती आदेश के बावजूद आरपीएससी की विशेषज्ञ कमेटी ने पुराने जवाबों को ही सही माना है। ऐसे में दोनों प्रश्नों को डिलीट किया जाए। वहीं आरपीएससी ने अपने निर्णय को गलत मानने से इनकार किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद प्रश्न संख्या 11 व 22 को हटाकर नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने आरपीएससी को वर्ष-2012 की आरएएस भर्ती में आबकारी विभागीय कर्मचारियों के बकाया पदों को समायोजित कर इनकी नए सिरे से परीक्षा कराने के निर्देश दिए। इसके तहत आयोग ने बीते साल 17 और 18 दिसंबर को यह परीक्षा कराई। सचिव के. के. शर्मा ने बताया कि परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इसमें 18 अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। यह परिणाम 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में जारी किया गया है।