
Assistant Accounting Officer gets five years' jail
रीवा। जनपद पंचायत त्योंथर में चार साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए सहायक लेखा अधिकारी विपिन बिहारी शुक्ला को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव ने रिश्वत मामले में निर्णय सुनाते हुए लेखा अधिकारी को जेल भेज दिया है। टेंट हाऊस का लंबित भुगतान करने के लिए शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने उनको रंगेहाथ पकड़ा था।
अभियोजन ने बताया कि वर्ष 2012-13 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, प्रेरकों का प्रशिक्षण और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए शर्मा टेंट हाउस के संचालक फरियादी प्रदीप शर्मा ने सेवा दी थी। इन तीनों कार्यक्रम के लिए 68950 रुपए के भुगतान को बिल लगाया था। इनमें 32515 रुपए का भुगतान छोड़कर शेष भुगतान कर दिया। शेष लंबित भुगतान करने के लिए लेखाधिकारी ने 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को दी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने 26मार्च 2014 को जनपद पंचायत कार्यालय में रिश्वत लेते पकड़ा। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजना अधिकारी संजीव श्रीवास्त सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सचिन द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को को सुनने के उपरांत न्यायालय ने लेखा अधिकारी पर रिश्वत मांगने व लेने का आरोप सिद्ध पाया। जिसके बाद रिश्वत मांगने के लिए चार साल का सश्रम कारावास एवं रिश्वत लेने के लिए पांच साल का सश्रम कारवास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
भागने का किया था प्रयास-
रिश्वत लेने के बाद जैसे ही सहायक लेखाअधिकारी को लोकायुक्त पुलिस की भनक लगी वह कार्यालय छोड़ कर भागने लगा। लोकायुक्त टीम ने पैसा लेकर भाग रहे सहायक लेखाअधिकारी को अरुण गुप्ता की पान के दुकान के पास गिरफ्तार कर लिया।
Published on:
13 Oct 2018 12:31 pm
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