
Case registered against person who got passport made by hiding crimina
रीवा। आपराधिक प्रकरण को छिपाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन देने वाले आरोपी का फर्जीवाड़ा जांच में सामने आ गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है।
अप्रैल महीने में किया था आवेदन
मो. ईलियास खान पिता मो. इदरीश खान निवासी पठानी मोहल्ला अमिरती थाना गुढ़ ने 18 अप्रैल को पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया था। आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि पेश की थी। इसके अतिरिक्त हत्या के प्रयास के मामले का निराकरण 13 अप्रैल को उच्च न्यायालय में निराकरण होने की जानकारी दी। इसके साथ उसने उच्च न्यायालय में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। पासपोर्ट सेल रीवा द्वारा आवेदक की फाइल को स्कूटनी करने और उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने पर उसका फर्जीवाड़ा सामने आया।
हत्या के प्रयास के मामले को छिपाया
आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में जिला न्यायालय से दोषसिद्ध हो चुका है और उसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की थी जो खारिज हो गई। उक्त आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर पास बनवाने का प्रयास किया जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पासपोर्ट सेल ने गुढ़ थाने में शिकायत भेजी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है।
आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद ऐसे बनता है पासपोर्ट
आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अलग है। इसके लिए आवेदक को पहले संबंधित न्यायालय से एनओसी प्राप्त करनी होती है जो न्यायालय के प्रारुप के अनुरूप होगी। एनओसी में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कितनी अवधि के लिए पासपोर्ट जारी होना है। आवेदन के साथ न्यायालय की एनओसी लगाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी एक निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते समय वास्तविक जानकारी को छिपाना गलत है और इससे आवेदक पर प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है। ऐसे में आवेदन में सही जानकारी दर्ज करें और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही आवेदन दे।
Published on:
13 Sept 2023 07:24 pm
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