
Chinese ultimatum to leave the country
रीवा. सोलर पावर प्लांट में एक दिन पूर्व दो चीनी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने रविवार को भी सख्त कदम उठाते हुए चीनी नागरिकों को तत्काल देश छोडऩे का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी ठोका गया है। गुढ़ थाना अन्तर्गत सोलर पॉवर प्लांट में शनिवार को पुलिस ने दो चीनी नागरिकों को पकड़ा था जिसके बाद से ही खलबली मची हुई है। चीनी नागरिक सन गुवोन व जियांज यू टूरिस्ट वीजा पर भारत आये थे और सोलर पॉवर प्लांट में काम कर रहे थे। एसपी के निर्देश पर गुढ़ पुलिस ने दोनों चीनी नागरिकों को पकड़ा था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने रविवार को साइड इंजीनियर आदर्श कुमार सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीनी नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनको 72 घंटे के अंदर देश छोडऩे की हिदायत दी गई।
500 डालर का जुर्माना
उनके ऊपर 500 डालर का जुर्माना किया गया है जो भारतीय रुपए के हिसाब से 36 हजार रुपए होती है। यह रकम उनको मेजर हेड 0070 एडमिनीस्ट्रेटिव सर्विस को चालान के माध्यम से भुगतान करनी होगी। इतना ही नहीं नोटिस में एसपी ने पीएस कंपनी को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि चीनी नागरिकों के देश छोडऩे के बाद वे किस दिनांक और किस माध्यम से भारत से बाहर गये हंै इसकी लिखित में जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। पुलिस के सख्त कदम से सोलर पॉवर प्लांट में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि आदेश के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
टूरिस्ट वीजा पर काम
दरअसल उक्त चीनी नागरिक बोसान रोबोटिक लिमिटेड चाइना कंपनी के कर्मचारी हैं जो पीएस इंटरप्राइजेज के साइड इंजीनियर आदर्श कुमार सिंह के साथ गुढ़ के सोलर पॉवर प्लांट में आये थे और स्प्रिंग सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में क्लिनिंग रेबोट के डेमों देने का कार्य कर रहे थे। टूरिस्ट वीजा में वे इस तरह के कार्य के लिए अधिकृत नहीं थे। उनको इसके लिए बिजनेस बीजा या फिर एम्पलायमेंट बीजा लेकर भारत आना था, जिसके बाद ही वे काम करने को अधिकृत थे।
जिले में दूसरी कार्रवाई
जिले में अभी तक विदेशी नागरिकों को लेकर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब दो माह पूर्व अमहिया के होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनके यहां तीन अफगानी नागरिक ठहरे थे। वीजा शर्तों के मुताबिक होटल संचालक ने इसकी सूचना थाना या फिर एसपी आफिस में स्थित एफआरओ शाखा को देनी थी, लेकिन नहीं दी गई थी।
देश से बाहर भेजने की हिदायत
आबिद खान, एसपी रीवा ने बताया कि विदेशी नागरिकों को 72 घंटे के अंदर देश छोडऩे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही उन 500 डालर का जुर्माना किया गया है। उनको बुलाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर चीनी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर भेजने की हिदायत दी गई है। नियम तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
Published on:
22 Apr 2019 01:14 am
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