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Web series film A Suitable Boy Case ओटीटी प्लेटफार्म के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

Web series film A Suitable Boy Case में मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर जताई थी आपत्ति, दिए थे जांच के निर्देश

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रीवा

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Ajay Chaturvedi

Nov 23, 2020

वेब सिरीज फिल्म ए सुटेबल ब्वाय का दृश्य

वेब सिरीज फिल्म ए सुटेबल ब्वाय का दृश्य

रीवा. Web series film A Suitable Boy Case में ओटीटी प्लेटफार्म के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। प्राथमिकी धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को जानबूझ कर ठेस पहुंचाने) के तहत मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ दर्ज की गई है। बता दें कि इस मामले में भाजयुमों नेता गौरव तिवारी ने रीवा एसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर आपत्ति जताने के साथ ही अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था।

अब गृहमंत्री डॉ मिश्र ने फिर ट्वीट कर कहा है कि वेब सीरीज ए सूटेबल ब्वॉय के आपत्तिजनक सीन से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होने का कानूनी परीक्षण करने के निर्देश गृह एवं विधि विभाग के अधिकारियों को दिए थे। परीक्षण में भावनाएं आहत होने का आरोप सही पाया गया है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के अधिकारियों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है।

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बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने इस वेब सिरीज की फिल्म को लेकर रीवा के एसपी को शिकायत आवेदन पत्र सौंपा था जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश के डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश रीवा एसपी को दिया। उसके बाद सोमवार को रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने दोपहर बाद 1 बजे शहर के सिविल लाइन थाने में 295 ए के तहत मामला पंजीबद्ध दर्ज कर शिकायतकर्ता गौरव तिवारी को बयान के लिए तलब किया है।

गौरव तिवारी का रीवा एसपी से शिकायत की थी कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ए सूटेबल ब्वॉय में एक मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदी हिंदू लड़की को महेश्वर के मंदिर में भजन संध्या के दौरान चुंबन दृश्य का फिल्मांकन किया गया था दृश्य पर गौरव तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई थी उन्होंने कहा था कि जानबूझकर वेब सीरीज के डायरेक्टर व अभिनयकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।
मामला दर्ज होने के बाद रीवा एसपी द्वारा इसकी जानकारी डीजीपी को दी गई डीजीपी ने पूरे मामले से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अवगत कराया, गृह मंत्री द्वारा ट्वीट कर प्रदेशवासियों मामला दर्ज होने की जानकारी दी है।

रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गौरव तिवारी ने आवेदन पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी साथ ही उन्होंने उक्त वेब सीरीज की वीडियो तथा फोटो उपलब्ध कराने को कहा था। आवेदन पत्र देने के बाद वह ना तो वीडियो लेकर पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए हैं न ही अपना बयान दर्ज कराया है। ऐसे में पुलिस ने उन्हें टेलीफोन कर बयान दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन थाना बुलाया है।

डीजीपी के आदेश पर सोमवार की दोपहर मामला दर्ज किया गया है मामला दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है अभी फरियादी का बयान लेना शेष है। राकेश कुमार सिंह, एसपी रीवा