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रीवा में तीन दिन का लॉकडाउन, बंद रहेंगी चारों दिशाओं की सीमाएं

जनता कर्फ्यू आज, अगले तीन दिन आवागमन सेवाएं रहेगी बंद

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रीवा

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Tanvi Sharma

Mar 22, 2020

रीवा में तीन दिन का लॉकडाउन, बंद रहेंगी चारों दिशाओं की सीमाएं

रीवा/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश के लोगों से अपील की गई है कि वे जनता कर्फ्यू का पालन करें और 22 मार्च की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों के अंदर ही रहें, इस दौरान शाम 5 बजे सभी घरों के दरवाजे, गैलरी या आंगन में खड़े होकर कोरोना वायरस को हराने के लिए जुटे डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, पुलिस, मीडिया, एयरलाइन और परिवहन सेवाओं से जुड़े योद्धाओं के सम्मान में थाली और ताली बजाएं।

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब मध्यप्रदेश में भी अपना प्रकोप दिखाने लगा है। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज जबलपुर में सामने आए हैं। जिसके बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब प्रदेश का रीवा जिला भी अलर्ट पर है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पूरे जिले को 3 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन की समयावधि 22 मार्च से शुरु हो गई है, जो की 24 मार्च तक जारी रहेगी। इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

रीवा जिले में तीन दिन का लॉक-डॉउन

रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के लिए जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। हालांकि इस दौरान जरुरी सेवाएं जैसे - दवा, दूध,फल,सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत सेवाएं, पेयजल सफाई आदि चालू रहेगी। इसके अलावा शासकीय एवं अशासकीय सेवाएं व लोकल आवागमन के वाहनों का संचानल बंद रहेगा।

लॉकडाउन से डरने की आवश्कता नहीं है

पहले तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह आपकी सुविधा के लिए है। ताकि आप भी कोरोना वायरस से प्रभावित ना हों। लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आप भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहें और खुद की सुरक्षा पर ध्यान दें

क्या होता है लॉकडाउन

टोटल लॉकडाउन के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गईं हैं। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक है। जिले के नागरिकों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध है। शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।