
कॉलोनाइजर्स ने अवैध कॉलोनी में व्यवस्था नहीं बनाई तो नगर निगम कर लेगा अधिग्रहित
रीवा. शहर में तेजी के साथ बढ़ रही अवैध कॉलोनियों के चलते निगम प्रशासन ने सख्ती बरतने की तैयारी की है। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा है कि जो भी अवैध कॉलोनियां शहर में कॉलोनाइजर्स बना रहे हैं, उन सबका परीक्षण किया जाए। यदि लापरवाही पाई जाए तो सख्ती के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। आयुक्त ने कहा है कि जहां पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, वहां पर निगम की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई और शासन के नियमों की भी अवहेलना की जा रही है उन्हें नगर निगम अधिग्रहित कर अपने कब्जे में लेगा और नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
शहर में कई ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार कॉलोनियां बसा रहे हैं, साथ ही प्लाट भी लोगों को बेंच रहे हैं। इन्हें पहले भी नगर निगम की ओर से आगाह किया गया था, इसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। जिसके चलते निगम आयुक्त ने दो कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर सही जवाब नहीं आया तो कॉलोनी को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। शहर में बीते कुछ वर्षों के अंतराल में तेजी के साथ अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की गई हैं। राज्य सरकार ने इन्हें नियमित करने के लिए नियम भी बनाया था, जिसके चलते रीवा शहर की १२० कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चिह्नित किया गया था। इसी बीच हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से प्रक्रिया रुकी हुई है। जब तक शासन का नया निर्देश नहीं आता तब तक नगर निगम आयुक्त को अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने स्तर पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके पहले तीन और बिल्डर्स को नोटिस दी गई थी, जिन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह निगम की शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं जो भी विकास शुल्क तय किया जाएगा उसका भुगतान करेंगे।
इन्हें जारी किया गया नोटिस
नगर निगम आयुक्त की ओर से राकेश प्रभाकर पाण्डेय अध्यक्ष एवं राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला सचिव युग शिल्पी शिक्षा समिति नेहरू नगर को नोटिस जारी की गईहै। जिसमें कहा गया है कि हुजूर तहसील के अनंतपुर में कालोनी विकसित की गई है लेकिन निगम की ओर से कोईअनुमति नहीं ली गईहै। इसी तरह राजकुमारी मिश्रा पति स्व. महेश प्रसाद मिश्रा बजरंग नगर ने भी बिना वैधानिक स्वीकृति के प्लाट एवं कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (क) एवं 292 (ख) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है। कहा है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी तथा कॉलोनी का प्रबंधन निगम अपने हाथ में ले लेगा। आयुक्त सभाजीत यादव ने कहा, अवैध कॉलोनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में सर्वे करा रहे हैं और जो भी नियम विरुद्ध कॉलोनियां होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी।
Published on:
31 Aug 2019 02:25 am
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