
rti act, 17 manual rejister in govt office
रीवा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शासकीय कार्यालयों में नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। अब एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर संभागायुक्त एवं कलेक्टर से कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाई जाएं। इसके पहले दिसंबर महीने में भी एक पत्र जारी हुआ था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से फिर से रिमांइडर भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि सभी कार्यालयों में 17 मेन्युअल के रजिस्टर तैयार किए जाएं।
अधिनियम की धारा ४(१)(बी) के तहत लोक प्राधिकारियों की जिम्मेदारी से जुड़ी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। बीते कुछ महीने के अंतराल में रीवा जिले से जुड़े कई मामलों में सुनवाई के दौरान भी राज्य सूचना आयोग ने इस बात पर फोकस किया है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लोक प्राधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण किया जाए। कई कार्यालयों में ऐसी स्थितियां भी हैं, जहां पर लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि यहां पर लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी कौन है।
कार्यालयों में इससे जुड़ी जानकारी का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने का निर्देश है। वहीं कार्यालय और विभाग की प्रारंभिक जानकारियों को लेकर 17 बिन्दुओं के रजिस्टर में ब्यौरा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इसे व्यवस्थाएं बदलने के साथ ही अपडेट किए जाने का भी प्रावधान है।
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यह है 17 बिन्दुओं का मैन्युअल रजिस्टर
1- अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ।
2 - अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।
३- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण ेऔर उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4-अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ।
5 - अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।
6 - ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।
7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।
8- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की जानकारियां जो जनता के लिए उपलब्ध होंगी।
9 - अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
10 -अपने प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रामिक, जिसके तहत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो।
11 - सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
12 - सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13- अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की
विशिष्टियां।
14 - किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।
15- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।
17- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।
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Published on:
02 May 2023 03:22 pm
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