
Sambal beneficiaries will be re-verified
रीवा. राज्य सरकार की महत्वाकांछी योजना संबल में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन शुरुआती दौर में कई ऐसे नाम पंजीकृत हो गए हैं जो निर्धारित की गईगाइडलाइन के आधार पर पात्रता नहीं रखते। इस मामले में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव ने नगर निगम के आयुक्त को पात्रता से संबंधित पत्र भेजकर कहा है कि उन लोगों का पंजीयन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। कहा गया है कि पूर्वसे जो असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं उनकी जांच कर इस बात का पता लगाया जाए कि किसी ने गलत जानकारी देकर अपना नाम तो दर्ज नहीं करा रखा है। हालांकि इस मामले में पोर्टल से भी 6390 नाम अपने आप हट गए हैं। इसमें वह लोग हैं जो शर्तों के अधीन नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद अब नगर निगम वार्डों में कर्मचारियों को भेजकर इस बात की तस्दीक कराएगा कि जो जानकारी पंजीयन के दौरान दी गई है वह सही है या फिर गलत है।
शहर में 35 हजार हुए हैं पंजीयन
रीवा शहर में असंगठित क्षेत्र के 35 हजार 216 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। 6390 पोर्टल से हट गए और ६४१ का नगर निगम ने सत्यापन कराया तो पात्र नहीं पाए जाने पर हटा दिया गया है। बताया गया है कि अभी ५३०२ लोगों का सत्यापन कराया जाना है, इसके लिए शासन से आए नए पत्र के आधार पर भी जांच कराईजाएगी। जानकारी मिली हैकि अब पति या फिर पत्नी कोईएक शर्तों के बाहर हैतो दोनों ही अपात्र कर दिए जाएंगे।
इन शर्तों का होगा परीक्षण
१- पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजयीन के लिए पात्र नहीं होंगे।
२- पति अथवा पत्नी आयकर दाता हैं तो दोनों की पात्रता समाप्त होगी।
३- पति-पत्नी किसी एक के नाम पर 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है तो इनको भी संबल योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
भुगतान में लापरवाही पर कर्मचारी निलंबित
संबल योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसमें लापरवाही करने वाले निगम के एक कर्मचारी को आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। कैशियर रामसजीवन विश्वकर्मा को अंत्येष्टि सहायता राशि वितरण की जवाबदेही सौंपी गई थी। इसमें लापरवाही पाए जाने पर आयुक्त ने निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी दी हैकि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शर्तें की गईं स्पष्ट
अशोक सिंह, सहायक संपत्तिकर अधिकारी नगर निगम ने बताया कि संबल योजना के लिए पात्रता की शर्तें पहले भी निर्धारित की गई थी, अब यह स्पष्ट किया गया है पति या पत्नी कोईएक शासकीय सेवक, आयकर दाता या फिर ढाई एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है तो दोनों की पात्रता अमान्य कर दी जाएगी।
Published on:
01 Aug 2018 07:52 pm
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