15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्टोन क्रेशर की डस्ट से अब नहीं बिगड़े की सेहत, सड़क पर भी नहीं जाएगी जान

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की सख्ती: सालभर के भीतर सड़क के किनारे से हटेंगे स्टोन क्रशर, 19 अवैध स्टेशन क्रशर बंद करने का आदेश

2 min read
Google source verification
Stone crusher will be close of road side

Stone crusher will be close of road side

रीवा. अगामी एक साल के अंदर सड़क के किनारे कोई भी स्टोन क्रशर नहीं दिखेगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टोन क्रसर को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं पीएम 10 व डस्ट कंट्रोल के लिए कोई उपाय नहीं करने वाले 19 अवैध स्टोन क्रशर को बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग ने खनिज विभाग को पिट पास व विद्युत कंपनी को कनेक्शन काटने का आदेश दिया। बताया जा रहा है सड़क किनारे स्टोन क्रशर से निकलने वाली डस्ट के कारण लोगों को सामने के वाहन नहीं दिखते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना की संभावना बड़ जाती है। वहीं सड़क से गुजरने वालों को तकलीफ होती है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग में 500 मीटर एवं स्टेट राज्यमार्ग से २५० मीटर एवं अन्य जिला पहुंच मार्ग से 100 मीटर तक सभी स्टोन क्रशर को हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए रीवा बनकुंइया, बेला बैद्यनाथ, दादर एवं रौसर स्थित सभी स्टोन क्रशर प्लांट को हटवाने प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड लग गया है। इन सभी को अधिकतम एक साल के अंदर हटना होगा। वहीं स्टोन क्रशर में जिन्होंने डस्ट रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए उन्हेंं बंद करने का नोटिस जारी किया है।

इन 19 अवैध स्टोन क्रशर को बंद करने का आदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना एनओसी के चल रहे 19 स्टोन क्रशर को बंद करने का आदेश दिया। इनमें ग्राम सकरवट में संचालित स्टोन क्रशर मेंसर्स गोविंद, मेंसर्स श्याम, आरके पयासी स्टोन क्र शर शामिल हैं। वहीं ग्राम बेला बैद्यनाथ में श्रीरामप्रेम, पांडेय, विनोद सिंह, न्यू सहारा, शिवेन्द्र, पाडेंय स्टोन क्रशर, यादव स्टोन क्रशर, न्यू सहारा, वाईएन स्टोन क्रशर शामिल हैं। बनकु इंया में त्रिमूर्ति स्टोन क्रशर, ग्राम मरहा राधे स्टोन क्रशर, सतगात एंव बैद्यानाथ में सम्राट स्टोन क्रसर, ग्राम पथरगढ़ी में शुभम स्टोन क्रशर, कालका स्टोन क्रशर शामिल हैं।

7 क्रशर संचालकों को कोल्जर नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सात स्टोर क्रशर संचालकों को कोल्जर नोटिस जारी किया है। इनके पास प्रदूषण को रोकने कोई संसाधन नहीं है। पीएम 10 को कंट्रोल करने कोई व्यवस्था नहीं करने पर इन्हें तीन माह में बंद क र दिया जाएगा। इनमें ग्राम बैद्यनाथ स्थित जय स्टोन क्रशर, अपर्णा स्टोन क्रशर, सुनीता स्टोन क्रशर शामिल हैं। वहीं ग्राम मरहा स्थित विशाल शुक्ला एवं तिवारी स्टोन क्रशर शामिल हैं। वहीं सकवट स्थित गोविंद यादव आर रामगोपाल पटेल का क्रशर शामिल है।