
सागर. 3 साल पहले 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए नया नगर सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन को विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शासन की तरफ से मामले की पैरवी एडीपीओ एलपी कुर्मी ने की है।
अभियोजन ने बताया कि नाहरमऊ निवासी वीरेंद्र साहू ने 12 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त में शिकायत कर बताया था कि उसके चाचा मंगल सिंह की जमीन व बटाई पर लेता है और उस जमीन की धान बेचने वह गौरझामर नया नगर स्थित सेवा सहकारी समिति गया था। 9 दिसंबर को खरीदी केंद्र पर तुलाई करवाई थी, जिसमें 73 बोरी में 28 क्विंटल 80 किलोग्राम धान तौली गई। सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन ने धान की कच्ची पर्ची पकडक़ार कहा कि फीडिंग पोर्टल पर धान दर्ज करने और पक्की रसीद देने के बदले 4 हजार रुपए रिश्वत लगेंगे। वह आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।
शिकायत की जांच के बाद 16 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त टीम ने विनोद जैन को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों और लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विनोद जैन को दोषी मानते हुए 4 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Updated on:
21 Jul 2025 12:07 pm
Published on:
20 Jul 2025 12:09 pm
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