
फाइल फोटो
बीना. ग्राम सतौरिया में हुई हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार कुंडू ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर-लोक अभियोजक अमित गोयल ने बताया कि फरियादी प्रशांत कुर्मी ने बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बूठा उर्फ अजबसिंह कुर्मी निवासी सतौरिया से उसकी जमीन बंटवारा को लेकर रंजिश चली आ रही है। 26 जुलाई 2020 को वह अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी अजबसिंह आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा, रुपए देने से मना करने पर गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर अजबसिंह ने उसे लठी से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बीच-बचाव करने आए पिता महेन्द्रसिंह को सिर में लाठी मार दी। मौके पर नेतराम, संजू उर्फ संजय कुर्मी और ऋषिराज लाठियां लेकर आए। इसी बीच प्रशांत के बडे पापा राजेन्द्र कुर्मी, उनका बेटा विनोद कुर्मी, उसका भाई सुरेन्द्र कुर्मी मौके आ गया था, जिनके साथ चारों आरोपियों ने सभी के साथ मारपीट कर दी। घायलों कों अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां महेन्द्र ङ्क्षसह को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने अजब सिंह, संजय कुर्मी, नेतराम, ऋषिराज कुर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।
Published on:
24 Dec 2025 12:02 pm
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