
पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय
एससी-एसटी विशेष न्यायालय का फैसला... साक्ष्य व बयानों के आधार पर राहत
बीना. पूर्व एनएसजी कमांडो और खुरई से भाजपा पार्षद मनोज राय को भाजपा नेत्री के साथ बलात्कार मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। सागर स्थित एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित बलात्कार मामले में अपना फैसला सुनाया है।
खुरई की भाजपा नेत्री ने 11 मार्च 2025 को खुरई शहरी थाना में मनोज राय के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार से ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। मामला दर्ज होने के बाद यह प्रकरण राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में रहा। मामले की सुनवाई सागर के एससी-एसटी विशेष न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया।
सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास था, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ मिला। एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्य के साथ साबित करने में असफल रहा है। इसी आधार पर मनोज राय को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
Updated on:
2 Jan 2026, 8:59 PM IST
Published on:
2 Jan 2026, 8:59 PM IST
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