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गैस एजेंसी संचालक ने उपभोक्त से डेढ़ रुपए लिए ज्यादा, उपभोक्ता फोरम में लगाया केस, देनी होगी क्षतिपूर्ति राशि

सात साल बाद फोरम ने दिया आदेश, जागरूकता आई काम

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Gas agency operator took Rs 1.5 more than the consumer, filed a case in consumer forum, will have to pay compensation amount

भारत गैस एजेंसी फाइल फोटो

बीना. एक गैस एजेंसी संचालक को उपभोक्ता से डेढ़ रुपए ज्यादा लेना तब महंगा पड़ गया जब उपभोक्ता ने इसका केस उपभोक्ता फोरम में लगा दिया, जहां से फोरम ने सात साल बाद क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता राजेश कुमार ठाकुर ने बताया कि चक्रेश पिता महेन्द्र जैन (36) निवासी मस्जिद वार्ड ने 15 नवंबर 2017 को गैस सिलेंडर बुक किया था। जब 17 नवंबर को हॉकर सिलेंडर लेकर पहुंचा, तो उसने सिलेंडर की तय राशि 753 रुपए 50 पैसे की बजाए, 755 रुपए ले लिए। जब उपभोक्ता ने डेढ़ रुपए वापस करने के लिए कहा, तो हॉकर ने कहा कि उसके पास खुल्ले रुपए नहीं हैं और इसके लिए मालिक से बात करने के लिए कहा। उपभोक्ता ने रुपए देकर हॉकर से रसीद पर ७५५ रुपए लेने के दस्तखत करा लिए और इसी आधार पर उपभोक्ता ने विजय श्री गैस एजेंसी के संचालक विजय हुरकट के खिलाफ केस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर में लगा दिया। सात साल तक चले इस केस में आयोग अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा व सदस्य अनुभा वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर इसे सेवा में कमी मानते हुए गैस एजेंसी संचालक को आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर 1 रुपए 50 पैसे का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दो माह के अंदर भुगतान करें। इसके अलावा सेवा में कमी, व्यवसायिक कदाचरण, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 2000 रुपए व आवेदक के केस में खर्च हुए, दो हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करें।